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खुलेआम मांस बेचने पर हाईकोर्ट में सुनवाई, पटना नगर निगम से तीन सप्ताह में मांगी रिपोर्ट

खुलेआम मांस बेचने पर हाईकोर्ट में सुनवाई, पटना नगर निगम से तीन सप्ताह में मांगी रिपोर्ट

पटना. हाईकोर्ट ने खुलेआम जानवरों को मारे जाने और मांस बेचने के मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार व पटना नगर निगम को तीन सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस संजय क़रोल एवं जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने संजीव कुमार मिश्रा की लोकहित याचिका पर सुनवाई की।

कोर्ट ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना में खुलेआम जानवरों को मारे जाने और नियमों का उल्लंघन कर मांस और मछ्ली बेचने को गम्भीरता से लिया। याचिकाकर्ता की अधिवक्ता मानिनी जायसवाल ने बताया कि हाईकोर्ट के कई निर्देशों के बाद भी पटना में खुलेआम मांस की बिक्री हो रही है और जानवरों की हत्या की जा रही है। पटना नगर सीमा के भीतर कई स्थानों जानवरों को खुलेआम काटा जा रहा है, जिससे आम नागरिकों के स्वास्थ्य पर ग़लत प्रभाव पड़ रहा है।


इससे पहले भी इस मुद्दे पर दायर जनहित याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कई सख्त आदेश पारित किया था, लेकिन सुधार होने के बजाय स्थिति और भी खराब होती गई। इस मामले पर अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी।

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