प्री-पीएचडी टेस्ट को रद्द करने को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई, भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के वाईस चांसलर, रजिस्ट्रार को जारी किया नोटिस

PATNA : पटना हाई कोर्ट ने प्री - पीएचडी टेस्ट को रद्द करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मुजफ्फरपुर स्थित बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के वाईस चांसलर, रजिस्ट्रार, सी सी डी सी, नोडल ऑफिसर व प्रॉक्टर को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने कंचन कुमार व अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका के जरिये 25 अगस्त, 2021 को हुई टेस्ट को रद्द करने, केस से जुड़े रिकॉर्ड को तलब करने, इसकी वैधता व इसके औचित्य की जांच करने का अनुरोध किया है।
याचिकाकर्ता ने प्री पीएचडी के टेस्ट के संचालन में कथित तौर पर बरती गई विसंगतियों की जांच करने को लेकर राज्य सरकार को आदेश देने की माँग इस याचिका में की गई है। यूनिवर्सिटी द्वारा 2 सितंबर, 2021 को घोषित प्री- पीएचडी टेस्ट के रिजल्ट को रद्द करने की भी मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि ज़ीरो नंबर लाकर परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चयनित होने वाली उम्मीदवार प्रियंका कुमारी से जुड़े दस्तावेज की ओर आकृष्ट किया गया।
इस याचिका में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शिव प्रताप ने कोर्ट से माँग की कि है यूनिवर्सिटी के वाईस चांसलर और रजिस्ट्रार के कार्य करने की पद्धति व वित्तीय अनियमितता की जांच कराई जाए। इस मामले में पर अगली सुनवाई 13 दिसंबर 2021 को की जाएगी।