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सफाई कर्मियों की हड़ताल पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई, नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव को दिया ये निर्देश

सफाई कर्मियों की हड़ताल पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई, नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव को दिया ये निर्देश

पटना. हाईकोर्ट ने पटना नगर निगम में चल रही सफाई कर्मियों की हड़ताल से सम्बंधित याचिका की सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय क़रोल एवं जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ के हस्तक्षेप के बाद पटना नगर निगम में चल रही सफाई कर्मियों की हड़ताल ख़त्म होने की उम्मीद बढ़ गई है।

कोर्ट में सुनवाई के दौरान विभिन्न कर्मचारी संघों की ओर से वरीय अधिवक्ता योगेश चन्द वर्मा ने कोर्ट को बताया कि यदि हाईकोर्ट इस पूरे मामले की मॉनीटिरिंग करती है, तो सभी निगम कर्मी तुरंत अपनी हड़ताल को वापस ले सकते हैं।

कोर्ट ने नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव को निर्देश दिया कि तुरंत संबंधित कर्मचारी संघो की एक बैठक बुलाकर उनकी मांगों पर सहानभूति पूर्वक विचार कर त्वरित निर्णय लें। कोर्ट ने कर्मचारियों की कई मांगो को न्यायसंगत माना है।

कोर्ट को महाधिवक्ता ललित किशोर ने बताया कि राज्य सरकार इन कर्मचारियों की मांग पर विचार करेगी। इसी मामले में सीनियर एडवोकेट विंध्याचल सिंह ने एक हस्तक्षेप याचिका दायर कर चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली खंडपीठ से अनुरोध किया कि पटना नगर निगम के सफाई कर्मी पिछले कुछ दिनों से हड़ताल पर हैं। सफाई कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से शहर में गंदगी का अम्बार लग गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 11 अक्टुबर 2022 को होगी।


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