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दरभंगा एम्स को लेकर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के समक्ष अभ्यावेदन दायर करने का दिया आदेश

दरभंगा एम्स को लेकर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के समक्ष अभ्यावेदन दायर करने का दिया आदेश

पटना. हाईकोर्ट ने दरभंगा स्थित दरभंगा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के लिए अधिग्रहित व चिन्हित किये गये करीब पूरी भूमि को दरभंगा में एम्स की स्थापना हेतु किसी एजेंसी को ट्रांसफर नहीं करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय क़रोल की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के समक्ष अभ्यावेदन दायर करने का आदेश दिया है।

ये जनहित याचिका विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा ने दायर की थी। जनहित याचिका में यह कहा गया है कि यदि जनहित में ऐसा करना सम्भव नहीं हो, तो कम से कम दरभंगा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल की 227 एकड़ भूमि में से 50 एकड़ भूमि दरभंगा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के नियंत्रण में रखे जाने की अनुमति मिलनी चाहिए।

इस जनहित याचिका के जरिये दरभंगा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के भवन की स्थिति व बुनियादी सुविधाओं में सुधारने हेतु आदेश देने का अनुरोध किया गया था।

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