पटना. हाईकोर्ट में पटना के राजीवनगर/नेपालीनगर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के मामले में 16 अगस्त 2022 को फिर सुनवाई होगी। जस्टिस संदीप कुमार इस मामले में सुनवाई कर रहे हैं। आज कोर्ट में बिहार राज्य आवास बोर्ड की ओर से वरीय अधिवक्ता पीके शाही ने बहस की। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में जो भी मकान बने हैं, उनका निर्माण वैध ढंग से नहीं किया गया है।
उन्होंने कहा कि नागरिकों के अधिकार के बिना कोर्ट कोई आदेश नहीं दे सकता है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि जिन्होंने नियमों के उल्लंघन कर मकान बनाएं हैं, उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया गया, लेकिन वे आवास बोर्ड के समक्ष नहीं आए।
इससे पूर्व की सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने पक्ष प्रस्तुत करते हुए कोर्ट को बताया था कि ये मामला सुनवाई योग्य नहीं हैं। साथ ही उनका कोई कानूनी अधिकार नहीं बनता है।
पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता का पक्ष प्रस्तुत करते हुए वरीय अधिवक्ता वसंत कुमार चौधरी ने कोर्ट को बताया था कि इस क्षेत्र से इस तरह से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सही नहीं है। उन्होंने कहा कि को-आपरेटिव माफिया के साथ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि इस समस्या में इनकी भी बड़ी भागीदारी है।
उन्होंने कोर्ट को बताया था कि लैण्ड सेटलमेंट स्कीम के तहत चार सौ एकड़ भूमि को अबतक घेरा नहीं गया है। इस मामले में फिर सुनवाई 16अगस्त,2022 को होगी।