बिहार उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ राजस्थान पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली पश्चिम बंगाल

LATEST NEWS

प्रेम नगर आश्रम से कुष्ठ रोगियों को हटाने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने दो सप्ताह के अंदर बिहार सरकार से मांगा जवाब

प्रेम नगर आश्रम से कुष्ठ रोगियों को हटाने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने दो सप्ताह के अंदर बिहार सरकार से मांगा जवाब

पटना. पटना हाईकोर्ट ने खगौल नहर के आसपास बसे  प्रेम नगर आश्रम से कुष्ठ रोगियों को हटाने के मामले पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इस मामलें पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से दो सप्ताह के भीतर जवाब दायर करने का निर्देश दिया है। 

कोर्ट ने प्रशासन को कहा कि वह सुनिश्चित करे कि पूर्वोक्त इलाके में मौजूद ऐसे 49 कुष्ठ रोगियों के खिलाफ जबरन कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। याचिका द्वारा कोर्ट को बताया गया कि खगौल इलाके में सीवरेज (नहर) के किनारे 49 ऐसे मरीजों रहते हैं। वर्ष 2020 में याचिकाकर्ता एवं अन्य ऐसे 49 कुष्ठ रोगियों एवं उनके परिवारों को दानापुर सर्कल के स्थानीय प्रशासन द्वारा मोहल्ले से जबरन हटाने की धमकी दी गई थी।

इसके विरुद्ध सम उत्थान नामक एक एनजीओ द्वारा हाई कोर्ट के समक्ष याचिका दायर कर बिहार राज्य में कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास के लिए उचित दिशा-निर्देशों की मांग की थी। इस हाई कोर्ट ने इन कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास के लिए कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।

इस मामले में पटना के तत्कालीन डीएम, दानापुर के एसडीओ एवं सीओ द्वारा हलफनामा दिया गया था कि इन मरीजों को हटने के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। पटना हाईकोर्ट ने इस हलफनामे के आधार पर मामले को निष्पादित कर दिया था। लेकिन इस हलफनामे के बाद भी हाल ही में दानापुर के सीओ ने इनमें से एक कुष्ठ पीड़ित को नोटिस जारी कर स्थान खाली करने का निर्देश दे दिया। इसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने उक्त याचिका हाईकोर्ट के समक्ष दायर की है। इस मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी।

Suggested News