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पटना-गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई, 23 फरवरी को जनहित याचिका पर फिर होगी सुनवाई

पटना-गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई, 23 फरवरी को जनहित याचिका पर फिर होगी सुनवाई

पटना हाइकोर्ट में  पटना-गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के मामलें पर सुनवाई 23 फरवरी, 2024 को की जाएगी।चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ  प्रतिज्ञा नामक संस्था द्वारा दायर इस जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है।

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने  एनएचएआई ने स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाब दायर करने का निर्देश दिया था।

इससे पूर्व एन एच ए आई ने हलफ़नामा दायर कर धनराशि व्यय किये जाने का ब्यौरा देने का निर्देश   डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडर (डी एफ सी) के अधिकारियों को  दिया था।याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मनीष कुमार ने कोर्ट को बताया कि सड़क निर्माण का 85 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है ,लेकिन लिंक रोड़ नहीं बनने के कारण वहां लोगों का आवागमन नहीं हो पा रहा है।

उन्होंने कहा कि जितने दूर तक सड़क निर्माण हो चुका है,उतने दूर तक आवागमन की व्यवस्था कर दी जाये।पिछली सुनवाईयों  में  कोर्ट ने एन एच सड़क निर्माण करने वाली कंपनी को हलफनामा दायर कर बताने को कहा था कि इस एन एच खंड का कार्य कब तक पूरा होगा।

पूर्व की सुनवाई में भी  कोर्ट ने निर्माण कम्पनियों को बताने को कहा था कि इसका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा।उस समय कोर्ट को ये आश्वासन दिया गया था कि 30 जून,2023 तक इस कार्य को पूरा कर लिया जायेगा।लेकिन अभी भी निर्माण कार्य चल ही रहा है।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मनीष कुमार ने कोर्ट को बताया कि जिस गति से काम किया जा रहा है, ऐसे में तय समय सीमा में निर्माण कार्य पूरा होना कठिन है।उन्होंने कहा कि तय समय सीमा में कार्य पूरा करने के लिए संसाधनों और कार्य करने वाले लोगों की संख्या बढ़ाने की जरूरत हैं।

इस मामलें पर अगली सुनवाई 23 फरवरी, 2024 को की जाएगी।

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