PATNA : पटना हाईकोर्ट ने राज्य से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कई मामलों की समीक्षा की। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इन मामलों पर सुनवाई की। कोर्ट ने पटना रिंग रोड के मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं बिहार सरकार को जल्द से जल्द इस सड़क पर काम शुरू करने का निर्देश दिया।
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वरीय अधिवक्ता एसडी संजय ने खंडपीठ को बताया कि इस राजमार्ग को बनाने के लिए ज़मीन राज्य सरकार को उपलब्ध करानी है। इस के बाद खंडपीठ ने यह आदेश दिया कि राज्य सरकार जल्द से जल्द इस सड़क निर्माण हेतु भूमि के लिए निधि उपलब्ध कराए,ताकि इस सड़क निर्माण का कार्य आगे बढ़ सकें।
इसी प्रकार पटना गया रोड के मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट को राज्य सरकार की ओर से यह बताया गया है कि कोर्ट के आदेश के अनुपालन में बिहार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इसमें यह निर्णय लिया है कि पटना को गया से जोड़ने वाली सड़क 2.8 किलोमीटर सड़क का शीघ्र अधिग्रहण किया जाएगा। इसे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा जाएगा, ताकि जल्द से जल्द इसका निर्माण शुरू किया जा सके। इन मामलों की सुनवाई पुनः 26 अगस्त को होगी।