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इस चर्चित हत्याकांड मामले में अभियुक्त की जमानत याचिका पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने मांगी केस डायरी

इस चर्चित हत्याकांड मामले में अभियुक्त की जमानत याचिका पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने मांगी केस डायरी

पटना. पटना हाईकोर्ट ने बिहार स्टेट बार काउंसिल के उपाध्यक्ष व अधिवक्ता कामेश्वर पांडेय और उनकी नौकरानी की हत्या मामलें में अभियुक्त गोपाल भारती की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए केस डायरी के साथ तलब किया. जस्टिस प्रभात कुमार सिंह ने मुख्य अभियुक्त गोपाल भारती द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई की.

अधिवक्ता कामेश्वर पांडेय के भतीजे अभिजीत कुमार द्वारा 6 मार्च, 2020  को स्थानीय पुलिस को दी गई लिखित सूचना के आधार पर आई पी सी की धारा 302, 380, 120(बी) व 34 के तहत भागलपुर जिले में कोतवाली (तिलकामांझी) प्राथमिकी संख्या 72/ 2020 दर्ज की गई थी.

इस तिथि को अधिवक्ता पाण्डेय के ड्राइवर द्वारा कांड के सूचक को फोन पर सूचना दी गई थी कि वे तुरंत घर आ जाए. वकील साहब की हत्या हो गई है. हत्या के बाद कामेश्वर पांडेय के घर के मुख्य द्वार के पास कुछ खून के धब्बे पाए गए थे और वे अपने बेडरूम में अस्त व्यस्त हालात में अचेत पड़े हुए थे.

उनके चेहरे पर खून लगा हुआ तकिया रखा हुआ पाया गया था. कमरे में रखा हुआ आलमारी टूटा हुआ था और उसमें रखा हुआ सामान गायब था. मुख्य द्वार के निकट पोर्टिको में जेनेरेटर के बगल में रखा हुआ ड्राम में नौकरानी का शव पाया गया था. घर से सारे नगदी, कागजात, एक स्मार्ट फोन और कामेश्वर पांडेय की कार को लेकर आरोपी अपने साथियों के साथ भाग गया था.

कोर्ट को बताया गया कि दर्ज प्राथमिकी के अनुसार मृत कामेश्वर पांडेय का किराएदार गोपाल भारती से आये दिन मकान खाली करने को लेकर विवाद होता रहता था. नौकरानी से भी वह उलझा करता था और धमकी भी देता था कि तुमलोगों को देख लेंगे.

प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता अन्य लोगों के साथ मिलकर हत्याकांड को अंजाम दिया था. आरोप लगाया गया है कि मोहल्ले वालों, परिवार वाले और कचहरी के कुछ लोगों को भी थी कि गोपाल भारती का विचार और व्यवहार अच्छा नहीं था.


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