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चुनाव आयुक्तों के चयन पैनल से मुख्य न्यायाधीश को हटाने के मामले में 15 मार्च को होगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट लेगा बड़ा फैसला

चुनाव आयुक्तों के चयन पैनल से मुख्य न्यायाधीश को हटाने के मामले में 15 मार्च को होगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट लेगा बड़ा फैसला

DESK. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 को चुनौती देने वाली याचिकाओं को 15 मार्च को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की, जिसने भारत के मुख्य न्यायाधीश को चुनाव आयुक्तों के चयन पैनल से हटा दिया।  दिसंबर, 2023 में लागू मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर एक नए कानून की वैधता को चुनौती देते हुए इस साल की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की गईं थीं। शीर्ष अदालत के फैसले के विपरीत, इस उद्देश्य के लिए प्रधान मंत्री और विपक्ष के नेता को शामिल किया गया। 

यह सुनवाई ऐसे समय में हो रही है जब 9 मार्च को अरुण गोयल के आश्चर्यजनक इस्तीफे के बाद चुनाव आयोग में वर्तमान में केवल एक सदस्य मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। इससे पहले फरवरी में, अनूप चंद्र पांडे सेवानिवृत्त हो गए थे।

सूत्रों ने बताया कि चुनाव आयोग में रिक्तियों को भरने के लिए दो नामों का चयन करने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाला चयन पैनल कल बैठक करने वाला है।


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