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पटना हाईकोर्ट में तेजप्रताप यादव के निर्वाचन को चुनौती देनेवाली याचिका पर हुई सुनवाई, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के अधिवक्ता ने किया जिरह

पटना हाईकोर्ट में तेजप्रताप यादव के निर्वाचन को चुनौती देनेवाली याचिका पर हुई सुनवाई, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के अधिवक्ता ने किया जिरह

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सह विधायक तेज प्रताप यादव के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस बीरेंद्र कुमार  ने इस चुनाव याचिका पर सुनवाई की। विधायक तेज प्रताप यादव के हसनपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र उनके निर्वाचन को विजय कुमार यादव ने चुनाव याचिका दायर कर चुनौती दी है। आज गवाह गरीब मालाकार की गवाही हुई। गरीब मालाकार का सभी संबंधित पक्षों द्वारा परीक्षण और जिरह किया गया। 

तेजप्रताप यादव के अधिवक्ता जगन्नाथ सिंह ने जिरह किया। तेज प्रताप यादव के अधिवक्ता जगन्नाथ सिंह ने आगे बताया कि याचिकाकर्ता ने जनप्रतिनिधि एक्ट, 1951 की धारा 100 का हवाला देते हुए तेज प्रताप यादव के निर्वाचन को अमान्य करार देने के लिए चुनाव याचिका दायर किया है। याचिकाकर्ता ने यादव के निर्वाचन को अमान्य करार देकर हारे हुए जद यू के उम्मीदवार राज कुमार राय को विजयी घोषित करने की माँग इस चुनाव याचिका में की हैं। 

यह  मामला वर्ष 2020 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव से सम्बंधित  है। याचिका दायर करने का आधार यादव द्वारा जानबूझकर अपनी संपत्ति के संबंध में नामांकन पत्र के साथ संपत्ति को लेकर हलफनामा में जानकारी छुपाना बताया गया है। याचिकाकर्ता ने जनप्रतिनिधि क़ानून की धारा 123(2) के अनुसार इसे भ्रष्ट आचरण बताया है। इस विधानसभा में चुनाव 3 नवंबर, 2020 को विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ था। 10 नवंबर, 2020 को चुनाव परिणाम घोषित किया गया था, जिसमें तेज प्रताप यादव हसनपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र से विजयी हुए थे। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी।



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