PATNA : राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सह विधायक तेज प्रताप यादव के निर्वाचन को चुनोती देने वाली चुनाव याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की। जस्टिस बीरेंद्र कुमार ने विजय कुमार यादव की चुनाव याचिका पर सुनवाई की। तेज प्रताप यादव के हसनपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन को विजय कुमार यादव द्वारा चुनाव याचिका के जरिये चुनौती दी गई है। आज याचिकाकर्ता की ओर से रविन्द्र कुमार की गवाही हुई। तेजप्रताप यादव के अधिवक्ता जगन्नाथ सिंह ने इस तीसरे गवाह रविन्द्र कुमार का जिरह किया। उसके बाद कोर्ट ने इस गवाह को उन्मुक्त अर्थात डिसचार्ज कर दिया।
तेज प्रताप यादव के अधिवक्ता जगन्नाथ सिंह ने आगे बताया कि याचिकाकर्ता ने जनप्रतिनिधि एक्ट, 1951 की धारा 100 का हवाला देते हुए तेज प्रताप यादव के निर्वाचन को अमान्य करार देने के लिए चुनाव याचिका दायर किया है। याचिकाकर्ता ने यादव के निर्वाचन को अमान्य करार देकर हारे हुए जद यू के उम्मीदवार राज कुमार राय को रिटर्न्ड कैंडिडेट( विजयी घोषित उम्मीदवार) घोषित करने को लेकर याचिका दाखिल की गई है।
मामला वर्ष 2020 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। याचिका दायर करने का आधार यादव द्वारा जानबूझकर अपनी संपत्ति के संबंध में नामांकन पत्र के साथ संपत्ति को लेकर हलफनामा में जानकारी छुपाना बताया गया है। याचिकाकर्ता ने जनप्रतिनिधि क़ानून की धारा 123(2) के अनुसार इसे भ्रष्ट आचरण बताया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 16 दिसंबर,2021 को की जाएगी।