PATNA : पटना शहर में हर वर्ष होने वाले जलजमाव की समस्या को पटना हाईकोर्ट ने काफी गम्भीरता से लेते हुए पटना नगर निगम के आयुक्त को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। नवीन कुमार व अन्य द्वारा दायर जनहित याचिकाओं पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने जलजमाव की समस्या से निपटने के लिए की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा तलब किया है।
कोर्ट ने जलजमाव की समस्या से निपटने के लिए की गई कार्रवाई,काम कर रहे सम्प हाउस की स्थिति और विभिन्न क्षेत्रों में जलजमाव का पूरा ब्यौरा देने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि प्रशासन द्वारा हर वर्ष जलजमाव से निपटने के लिए दावा करने के बाद भी हर वर्ष पटना के विभिन्न क्षेत्रों के नागरिकों को जलजमाव की विभीषिका झेलनी पड़ती है।
उन्होंने बताया कि पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता श्याम किशोर शर्मा 1997 में पटना के भयंकर जलजमाव के सम्बन्ध में एक जनहित दायर की थी। तब से पटना हाईकोर्ट ने जलजमाव की समस्या को सुलझाने के कई सख्त आदेश दिया,लेकिन जलजमाव के हालत सुधरने के बजाय और बदतर होते गया। हर साल नालों की उड़ाही करने का काम होता हैं,जिसमें बड़े पैमाने पर फंड खर्च होता हैं,जबकी एक दिन के बरसात में इनकी पोल खुल जाती हैं। कल एक दिन की ही बारिश में पटना के विभिन्न क्षेत्रों में बाढ़ का दृश्य नज़र आने लगा था। कोर्ट ने मामलें को गम्भीरता से लेते हुए पटना नगर निगम के आयुक्त को अगली सुनवाई को पूरा ब्यौरा देते हुए हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। इन मामलों पर फिर एक सप्ताह बाद सुनवाई होगी।