पटना. हाईकोर्ट में पटना नगर निगम कर्मियों के चल रहे हड़ताल के मामले में 14 सितम्बर को सुनवाई होगी. शिवानी कौशिक और अन्य की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए ये बात कही है. वहीं एडवोकेट जेनरल ने कोर्ट के समक्ष नगर निगमकर्मियो के चल रहे हड़ताल पर सुनवाई करने का अनुरोध किया था. उन्होंने कहा कि अभी करोना का समय चल रहा है. ऐसे समय में इन निगम कर्मियों की हड़ताल से पूरे पटना की सफाई व्यवस्था प्रभावित हुआ है. शहर के हर इलाके में गन्दगी फैली हुई हैं.
इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार को बताने को कहा कि करोना के मुश्किल हालात से निपटने के लिए क्या-क्या उपाय किये जा रहे हैं. अभी कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना बनी हुई है. इस स्थिति से सतर्क रहने की सख्त जरूरत है. कोर्ट में आज संविदा पर कार्य कर रहे स्वास्थ्यकर्मियों की मांगों के सम्बन्ध में सुनवाई होनी थी, लेकिन स्वास्थ्यकर्मियों के उपस्थित नहीं होने के कारण मामले की सुनवाई कल तक टाल दी गयी है. पिछ्ली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को इन संविदा पर कार्य करने वाले स्वास्थ्यकर्मियों के मांगों के मामलें में चार सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया था.
इससे पहले कोर्ट ने राज्य सरकार को इन स्वास्थ्यकर्मी की मांगों के बारे में गठित कमिटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने का करने को कहा था. कोरोना काल में राज्य के संविदा पर कार्य कर रहे स्वास्थ्यकर्मियों अपने वेतन, ईपीएफ, हाउस रेंट आदि के लिए हड़ताल कर रहे थे. जब मामला कोर्ट के सामने आया, तो कोर्ट ने इन्हें Covid-19 के मद्देनजर अपनी हड़ताल समाप्त करने का निर्देश दिया था. साथ ही राज्य सरकार को भी निर्देश दिया था कि इनके मांगों पर विचार कर निर्णय लेने का निर्देश दिया था.
राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि इन स्वास्थ्यकर्मियों के मांगों पर विचार करने के लिए सम्बंधित अधिकारियों की कमिटी गठित की गयी है. पिछ्ली सुनवाई में कोर्ट को बताया गया कि अधिकारियों की ने सभी मुद्दों पर विचार कर अपने संस्तुति सरकार को दे दी है. कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को सम्बंधित अधिकारियों की बैठक बुलाकर संविदाकर्मियों की मांगों पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था. इस मामलें पर अगली सुनवाई कल फिर से की जाएगी.