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पटना हाईकोर्ट में अभियोजन निदेशक और उप निदेशक के नियुक्ति के मामले पर टली सुनवाई, पढ़िए पूरी खबर

पटना हाईकोर्ट में अभियोजन निदेशक और उप निदेशक के नियुक्ति के मामले पर टली सुनवाई, पढ़िए पूरी खबर

PATNA : पटना हाइकोर्ट में राज्य में अभियोजन निदेशक और अभियोजन उप निदेशक के नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 14 मार्च,2023 तक टल गयी है। 

जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता सुशील कुमार चौधरी की याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि इस याचिका में बिहार अभियोजन मैन्युअल,2003 के संशोधन को चुनौती दिया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रावधानों का उल्लंघन कर अभियोजन विभाग के कैडर के अधिकारियों को अभियोजन निर्देशक और उप निर्देशक नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि इन पदों पर वैसे ही वकील नियुक्त हो सकते हैं, जिन्होंने दस वर्षों तक कोर्ट मे वकालत की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के विभागों के अधिकारियों को इन पदों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि महाधिवक्ता पी के शाही ने इस मुद्दे पर गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव से विचार करने के लिए कोर्ट से समय माँगा,जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।इस मामलें पर अगली सुनवाई 14 मार्च,2023 को सुनवाई होगी।

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