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हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से मिली मिली बड़ी राहत, टल गया झारखंड सरकार पर मंडरा रहा खतरा, अब हाईकोर्ट करेगा अहम निर्णय

हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से मिली मिली बड़ी राहत, टल गया झारखंड सरकार पर मंडरा रहा खतरा, अब हाईकोर्ट करेगा अहम निर्णय

रांची. लीज आवंटन और शेल कंपनियों के जरिए मनी लांड्रिंग मामले में आरोपों से घिरे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि झारखंड हाई कोर्ट को पहले इस मामले में याचिका की वैधता पर सुनवाई करनी चाहिए. उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए. इस मामले में हेमंत सोरेन और उनके परिवार के लोगों पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने छद्म कम्पनियों के नाम पर करोड़ों की धांधली की है. 

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने 13 मई के अपने आदेश में खुद कहा था कि वह पहले इस बात पर विचार करेगा कि शिव कुमार शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं और फिर वह याचिका में लगाए गए आरोपों के गुण-दोष पर गौर करेगा. 

सीएम लीज मामले में अब 1 जून को सुनवाई होगी। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा करने का आग्रह किया है. झारखंड हाई कोर्ट ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत पहले याचिका की वैधता पर सुनवाई करेगी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आरोप है कि उन्होंने विभागीय मंत्री होते हुए अपने नाम से खनन लीज आवंटित करा लिया है. यही नहीं उनके करीबियों ने शेल कंपनियों में बड़े पैमाने पर कालाधन निवेश कर रखा है.


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