PATNA : पटना हाईकोर्ट ने दो बच्ची के अपहरण के मुख्य अभियुक्त को जमानत देने के मामले में सारण के जिला जज को केस के सभी कागजात भेजने का आदेश दिया।साथ ही कोर्ट ने जमानत देने वाले एसीजेएम 2 के नाम का खुलासा करने का आदेश दिया।
जस्टिस संदीप कुमार ने अपहरण करने में उपयोग की गई स्कोर्पियो के ड्राइवर राजू कुमार उर्फ राजू उपाध्याय की ओर से दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई की। कोर्ट को बताया गया कि इस अपहरण कांड के दो मुख्य अभियुक्त को एसीजेएम 2 ने जमानत दे दी है।
कोर्ट ने कहा कि इस तरह के गम्भीर मामले में एसीजेएम कैसे जमानत दे दी। कोर्ट ने जमानत अर्जी को खारिज करते हुये सारण के जिला जज को इस केस से सम्बंधित सभी कागजी दस्तावेज की प्रति हाई कोर्ट को भेजने का आदेश दिया।
कोर्ट ने वही जमानत देने वाले एसीजेएम के नाम बताने का आदेश दिया।कोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 1मार्च,2024 को निर्धारित किया है।