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राज्य में लॉक डाउन उल्लंघन को लेकर हाईकोर्ट नाराज, मुख्य सचिव से 48 घंटे के अंदर मांगा जवाब

राज्य में लॉक डाउन उल्लंघन को लेकर हाईकोर्ट नाराज, मुख्य सचिव से 48 घंटे के अंदर मांगा जवाब

NEWS4NATION DESK : झारखंड में बढ़ते कोरोना संकट और राजधानी रांची में लॉकडाउन का उल्लंघन किये जाने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। इस मामले को लेकर कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव से 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा है। 

बुधवार को हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने इस मामले पर स्वत: संज्ञान लिया और रजिस्ट्रार जनरल को इस मामले को कोरोना को लेकर पूर्व से चल रहे मामले के साथ ही सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। 

कोर्ट ने लॉक डाउन के दौरान लोगों के सड़क पर निकलने और जिन इलाकों में कोरोना के मरीज मिले वहां नियमों का पालन नहीं किए जाने को गंभीर मामला बताया है। इस मामले में मुख्य सचिव डीसी और एसएसपी को पार्टी बनाया गया है। कोरोना से संबंधित मामले की सुनवाई 17 अप्रैल को निर्धारित है। इसी दिन इस मामले पर भी सुनवाई की जाएगी।

हाईकोर्ट ने इस मामले पर स्वत:संज्ञान लेते हुए कहा है कि भारत सरकार ने लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण वाले इलाके के लिए निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों का पालन करवाना जिला प्रशासन का दायित्व है, लेकिन अखबारों की रिपोर्ट से पता चलता है कि जिला प्रशासन लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने में सक्षम नहीं है। 

इसी प्रकार कोरोना संक्रमण वाले इलाके में भी जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं वह प्रशासनिक विफलता है। यहां के लोग दूसरे इलाको में भी जा रहे हैं। इन इलाकों के लोग दूसरे इलाके में न जाएं इसे सुनिश्चित करना प्रशासन का दायित्व है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट से पता चल रहा है कि प्रशासनिक अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन सही तरीके से नहीं कर रहे हैं।

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