PATNA : पटना हाईकोर्ट ने अभी तक गरीब मजदूरों को केंद्रीय योजना के तहत मुआवजे की राशि नहीं देने पर नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने अनमोल कुमार व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि दो दिनों में नियमानुसार मुआवजे की राशि नहीं दी गई, तो श्रम विभाग के प्रधान सचिव और समाज कल्याण विभाग के निदेशक के वेतन निकासी पर रोक लगाने से नहीं हिचकेंगे।
इस याचिका में यह शिकायत की गई कि राज्य के गरीब मजदूरों को अब तक केंद्रीय योजना 2016 के तहत मिलने वाले लाभ से नहीं देने का आरोप लगाया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में पटना के श्रम अधीक्षक मनीष कुमार की ओर से जो जानकारियां दी गई, उससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार बंधुआ मजदूरों को छुड़ाने और नियमानुसार मुआवजे की राशि देने के मामले में बड़ी लापरवाही बरती गई है।
राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को आश्वस्त किया कि अगले 24 घन्टे के भीतर आदेश का पालन कर दिया जाएगा। इस मामले पर 29 जुलाई को फिर सुनवाई होगी।