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सात साल लंबित बहाली मामले में हाईकोर्ट ने दिया केंद्रीय बलों को दिया सख्त निर्देश - जनवरी से पहले कराएं नियुक्ति

सात साल लंबित बहाली मामले में हाईकोर्ट ने दिया केंद्रीय बलों को दिया सख्त निर्देश - जनवरी से पहले कराएं नियुक्ति

 PATNA : केंद्रीय बल (सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ तथा आईटीबीपी)में बचे हुए 7052 पदों पर पटना हाइकोर्ट ने 4 जनवरी,2023 तक बहाली कर लेने का आदेश दिया है। जस्टिस मोहित कुमार शाह ने एक साथ कई अवमानना मामले पर सुनवाई के बाद ये आदेश दिया।

कोर्ट ने चेतावनी दी कि निर्धारित तिथि तक बहाली नहीं किये जाने पर अधिकारियों के विरुद्ध अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है।

गौरतलब है कि केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग ने 21 जनवरी 2015 को केन्द्री बल (सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ एंव आईटीबीपी) में 62390 सिपाही की बहाली के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। 

आवेदकों की ओर से कोर्ट को बताया कि कोर्ट ने 5 अप्रैल 2018 को केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग को 30 दिनों के भीतर आवेदकों के उम्मीदवारी पर विचार कर उन्हें सिपाही के पद पर बहाल करने का आदेश दिया था ।लेकिन केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग ने हाई कोर्ट के फैसले पर कोई कार्रवाई नहीं किया।

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