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फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल व यूट्यूब जैसे साइट्स को नोटिस जारी करने के हाईकोर्ट ने दिए निर्देश, जानिए क्या है पूरा मामला

फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल व यूट्यूब जैसे साइट्स को नोटिस जारी करने के हाईकोर्ट ने दिए निर्देश, जानिए क्या है पूरा मामला

PATNA : पटना हाई कोर्ट ने साइबर क्राइम से जुड़े मामलों पर सुनवाई करते हुए बैंक से जवाब तलब किया है। साथ ही  हाई कोर्ट के आदेश के तहत  सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक पोस्ट के मामले में कोर्ट ने फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल व यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के स्थानीय हेड को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। 

जस्टिस संदीप कुमार  ने शिव कुमार व अन्य के मामले पर  सुनवाई की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आर्थिक अपराध इकाई द्वारा किये जा रहे अनुसंधान में सहयोग करने को कहा गया है। कोर्ट  में हलफनामा  दायर कर बताया गया कि फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल व यूट्यूब जैसे मीडिया प्लेटफॉर्म आर्थिक अपराध इकाई के साथ अनुसंधान में सहयोग नहीं कर रही है। 

कोर्ट का कहना था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस तरह का व्यवहार सहन नहीं किया जाएगा, क्योंकि उन्हें पुलिस को अनुसंधान में सहयोग करना होगा।   इसलिए, कोर्ट ने इन सोशल मीडिया प्लेटफार्म के स्थानीय हेड को भी जवाब देने को कहा है। यदि ये  अगली तिथि को जवाब नहीं देते हैं ,तो कार्रवाई की जाएगी।

 राज्य सरकार के अधिवक्ता अजय ने बताया कि इन मामलों पर आगे की सुनवाई अब आगामी 27 जनवरी को की जाएगी।

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