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जेल में लालू प्रसाद के लिए की गई स्पेशल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति, हाई कोर्ट ने पूछा किस नियम के तहत किया गया ऐसा

जेल में लालू प्रसाद के लिए की गई स्पेशल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति, हाई कोर्ट ने पूछा किस नियम के तहत किया गया ऐसा

रांची।  लालू प्रसाद के लिए जेल मैनुअल उल्लघंन मामले में हाईकोर्ट में आज सुनवाई की गई।  जिसमें कोर्ट ने जेल आईजी को तलब करते हुए पूछा कि  लालू प्रसाद की सुरक्षा को लेकर जेल में क्या व्यवस्था की गई है और कौन-कौन सी सुविधा दी जा रही है।जिस पर सरकार की ओर से जवाब दिया गया है कि उनकी सुरक्षा में 3 शिफ्टों में 3 पुलिसकर्मी ड्यूटी करते हैं इसके अलावा एक मजिस्ट्रेट की भी नियुक्ति की गई है। जिस पर हाईकोर्ट ने तल्ख सवाल करते हुए पूछा कि आखिर का लालू प्रसाद के लिए मजिस्ट्रेट की नियुक्ति क्यों की गई है। इस पर सरकार के वकीलों ने बताया कि लालू प्रसाद के कारण जेल की कानून व्यवस्था  खराब होने की संभावना थी इसे देखते हुए मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है, ताकि जल्द फैसला लिया जा सके। 

इससे पहले शुक्रवार को जेल मैन्युअल उल्लंघन मामले  कोर्ट ने  राज्य सरकार से कैदियों को अस्पताल में भर्ती के दौरान मिलने वाली सुरक्षा को लेकर  एसओपी से संबंधित जानकारी  पर  जवाब मांगा जिस तरह  राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद ने बताया कि रिवाइज एसओपी की ग़ सचिव के पास भेजी गई है और उन्हें 2 सप्ताह का समय दिया जाए ताकि इस पर निर्णय लिया जा सके। अपर महाधिवक्ता की अपील पर पर हाईकोर्ट ने अब मम्मी के समय 5 फरवरी तक टाल दी है सरकार की ओर से दी गई है।

मेडिकल रिपोर्ट पेश नहीं करने पर नाराज

हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद की मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में पेश नहीं करने को लेकर भी नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने कहा है निर्देश के बाद भी लापरवाही बरती गई। कोर्ट की तरफ रिम्स को मेडिकल रिपोर्ट भेजने के लिए रिमांइंडर भेजने का निर्देश दिया गया है।




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