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जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, कहा- कोर्ट में आ कर कहें अपनी बात

जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, कहा- कोर्ट में आ कर कहें अपनी बात

patna : हाईकोर्ट ने जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल पर रोक लगा दी है. कोरोना इलाज में पर्याप्त सुविधाएं नहीं देने की मांग को लेकर  27 अगस्त को हड़ताल पर जाने के ऐलान करने वाले जूनियर डॉक्टर अब हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे.

पटना हाईकोर्ट ने जूनियर डॉक्टरों की प्रस्तावित हड़ताल पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने कोरोना की गंभीरता को देखते हुए यह फैसला लिया है.इसके साथ ही कोर्ट ने रविवार से हड़ताल पर गये नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मियों को तुरंत काम प लौट आने का निर्देश दिया है. 


पटना हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि हड़ताल समाप्त नहीं किया गया तो इस अवमानना माना जाएगा. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने जूनियर डॉक्टरों के एसोसिएशन और बिहार स्टेट कॉन्ट्रक्चुअल हेल्थ इंप्लाइज फेडरेशन को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि वो अपने माध्यम से नोटिस की कॉपी इन दोनों संगठनों को उपल्बध करवाए. ताकि 26 अगस्त को कोर्ट में मौजूद होकर वो अपनी बात बताएं. 

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