NEWS4NATION : बड़ी खबर आ रही है पटना से जहां हाईकोर्ट ने पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करने के एक मामले में सुनवाई के बाद बड़ा आदेश जारी किया है. मामले के मुताबिक़ अपर्णा त्रिपाठी ने अपने पति के ऊपर दूसरी शादी करने का आरोप लगाया था जिसपर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निर्देश देते हुए उनके IRS पति ज्ञानेंद्र त्रिपाठी को 6 सप्ताह के भीतर 50 लाख क्षतिपूर्ति करने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने अपर्णा त्रिपाठी को आरोपों के बाद मामले में बिहार सारकार में अधिकारी श्वेता मिश्रा को भी 10 लाख देने का निर्देश दिया है.
क्या है पूरा मामला
अपर्णा के पति का नाम ज्ञानेंद्र कुमार त्रिपाठी है। वो IRS हैं और डिप्टी कमिश्नर के पद पर पोस्टेड हैं। अपर्णा का कहना है कि साल 2012 में उसके पति ने देवघर मंदिर में जाकर श्वेता मिश्रा नाम की किसी महिला से शादी कर ली। श्वेता मिश्रा बिहार में सचिव के पद पर तैनात हैं। अपर्णा का कहना है कि श्वेता की ओर से उसे और उसके भाई को फर्जी आर्म्स एक्ट के मुकदमे में कई बार फंसाने की कोशिश की गयी।अपर्णा ने पद और पावर का इस्तेमाल कर प्रताड़ित करने का आदेश भी जारी किया था।
श्वेता मिश्रा ने अपने ऊपर लगे आरोपों की निराधार बताया था
न्यूज फॉर नेशन ने जब इस मामले पर श्वेता मिश्रा से बीते दिनों बात की थी तो उन्होंने कहा कि उनके ऊपर लगे सभी आरोप निराधार है. श्वेता मिश्रा को इस मामले में पटना उच्च न्यायालय ने दोष मुक्त कर दिया है था. जिसके बाद आज ये फैसला आया है.
ज्ञानेंद्र कुमार त्रिपाठी ने रखा अपना पक्ष
दूसरी ओर न्यूज फॉर नेशन से बात करते हुए ज्ञानेन्द्र कुमार त्रिपाठी ने कुछ दिन पहलेे अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि अपर्णा त्रिपाठी पर गंभीर आरोप लगाये है, जिसमें यह बताया गया कि तलाक के लिए अपर्णा के तरफ से डेढ़ करोड़ रूपये की मांग की गई है.