PATNA : पटना हाईकोर्ट ने मुजफ्फरपुर के साहेबगंज ब्लॉक में आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित करने हेतु मिले राज्य सरकार की राशि का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ शीघ्र विभागीय कार्रवाई करते हुए संबंधित लोगों से सरकारी राशि वसूल करने का आदेश डी एम, मुज़फ्फरपुर को दिया।चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन एवं जस्टिस हरीश कुमार की खंडपीठ ने संजय कुमार ठाकुर की जनहित याचिका को निष्पादित करते हुए ये आदेश दिया ।
जनहित याचिकाकर्ता ने शिकायत किया था कि मुजफ्फरपुर के साहेबगंज तहसील के अंतर्गत , पहाड़पूर मनोरथ ग्राम पंचायत के एक आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित करने के लिए 2014 में राज्य सरकार ने सवा छः लाख रुपए दिया था।जिस जगह पर आंगनबाड़ी केंद्र खोलना था, उस जमीन पर एक निजी व्यक्ति ने मकान खड़ा कर दिया।इसके लिए जिम्मेदार मुखिया और पंचायत सचिव के खिलाफ कोई करवाही नहीं की गई।
राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार ने कोर्ट को बताया कि मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी ने मामले की पड़ताल करवाया और प्रथम दृष्टया मामला सरकारी राशि के दुरूपयोग का पाया।पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया गया और विभागीय कार्रवाई चलाई गई ।