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हाईकोर्ट ने दानापुर सैनिक छावनी इलाके में बैरिकेटिंग को लेकर दायर याचिका पर राहत देने से किया इनकार, कहा - देश की सुरक्षा से समझौता नहीं

हाईकोर्ट ने दानापुर सैनिक छावनी इलाके में बैरिकेटिंग को लेकर दायर याचिका पर राहत देने से किया इनकार, कहा - देश की सुरक्षा से समझौता नहीं

PATNA : पटना हाई कोर्ट ने दानापुर कैंटोनमेंट एरिया के सैनिक चौक पर किये जा रहे बैरिकेडिंग और चेक पोस्ट के निर्माण को हटाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोई राहत नहीं दी। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता का  कहना था कि इस प्रकार के निर्माण किये जाने से नागरिकों को काफी असुविधा होगी। हाई कोर्ट ने यह कहते हुए याचिकाकर्ता को कोई राहत देने से इनकार कर दिया कि इस प्रकार का निर्माण कार्य देश के सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। आम आदमी सुरक्षा बलों के लिए थोड़ा कष्ट सहन कर सकते हैं, क्योंकि वे देश के लोगों की सुरक्षा के अपनी भूमिका निभाते हैं। 

हाई कोर्ट ने याचिका को निष्पादित कर दिया ,क्योंकि इसे वापस ले लिया गया। हालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ता को संबंधित अधिकारियों  के समक्ष अभ्यावेदन देने की छूट दी। इस मामले को लेकर दानापुर कैंटोनमेंट बोर्ड एरिया में रह रहे नागरिकों व आर्मी के कर्मियों के बीच पहले कई बार बहस हो चुकी है।

क्या है विवाद का कारण

दानापुर कैंट में रास्ता बंद होने के कारण अक्सर ग्रामीणों और सेना के जवानों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब चूंकि हाईकोर्ट से भी लोगों को किसी प्रकार की राहत नहीं मिली है, ऐसे में दूसरे विकल्प पर विचार किया जा रहा है। गौरतलब है कि इस रास्ते को बंद करने को लेकर स्थानीय सांसद प्रधानमंत्री को पत्र लिख कर समस्या को सुलझाने की मांग भी कर चुके हैं। वहीं लोगों ने दानापुर कैंट को दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग की है।

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