बिहार उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ राजस्थान पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली पश्चिम बंगाल

LATEST NEWS

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, दूसरी पत्नी के बच्चे भी अनुकंपा पर नौकरी के हकदार

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, दूसरी पत्नी के बच्चे भी अनुकंपा पर नौकरी के हकदार

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने दूसरी पत्नी के बच्चे को भी अनुकंपा पर बहाली करने का आदेश राज्य सरकार को दिया है। साथ ही कार्मिक और प्रशासनिक विभाग द्वारा 23 जून, 2005 को जारी परिपत्र संख्या 937 के उस अंश को गैरकानूनी करार दिया है, जिसके तहत पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करने वाले सरकारी कर्मी के बच्चे को अनुकंपा पर बहाली नहीं करने का निर्णय लिया गया था। कोर्ट ने इस अंश को रद्द कर दिया है।.

न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार सिंह, न्यायमूर्ति वीरेंद्र कुमार तथा न्यायमूर्ति डॉ. अनिल कुमार उपाध्याय की पूर्णपीठ ने राज्य सरकार तथा बिजली बोर्ड की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद अपने 54 पन्नों के फैसले में यह आदेश दिया। 

कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि कोई सरकारी सेवक सरकारी नौकरी में रहते हुए पहली पत्नी के अलावा दूसरी शादी कर लेता है और कर्मी पर विभागीय कार्रवाई नहीं होती है तो कर्मी की मृत्यु के बाद दूसरी पत्नी के बच्चे अनुकंपा पर नौकरी पाने के हकदार होंगे। 

कोर्ट ने कहा कि बहाली में कोई बाध्यता नहीं होगी, बशर्ते मृतक कर्मी को दूसरी शादी करने के लिए विभागीय कार्रवाई के तहत सजा नहीं दी गई हो। 

Suggested News