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हाईकोर्ट का सख्त निर्देश : कोरोना से पंचायतों में कितनी मौतें हुई, 24 घंटे में पूरी जानकारी दें मुखिया सहित सभी ग्रामीण जनप्रतिनिधि

हाईकोर्ट का सख्त निर्देश : कोरोना से पंचायतों में कितनी मौतें हुई, 24 घंटे में पूरी जानकारी दें मुखिया सहित सभी ग्रामीण जनप्रतिनिधि

PATNA : बिहार में कोरोना में मरनेवाले लोगों की वास्तविक संख्या कितनी है, इसको लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपना लिया है। हाईकोर्ट ने बिहार के सभी निर्वाचित सदस्यों को कहा है कि वह 24 घंटे के भीतर अपने-अपने क्षेत्रों में हुई मौत की सूचना उपलब्ध कराएं। शुक्रवार को  मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है।  साथ ही जन्म एवं मृत्यु कानून को सख्ती के साथ लागू करने का आदेश राज्य सरकार को दिया है। 

हाईकोर्ट ने कोरोना से मारे गए लोगों की वास्तविक आंकड़ा नहीं होने को लेकर चिंता जाहिर की। साथ ही निर्देश दिया है कि पंचायत कानून के तहत मुखिया, उप मुखिया, प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अपने क्षेत्र में हुई किसी की भी मृत्यु की सूचना 24 घंटे के भीतर जन्म एवं मृत्यु विभाग को दें।इससे पहले हाईकोर्ट ने राज्य में काम कर रहे डिजिटल पोर्टल के मामले पर सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित कर लिया था।

तीन साल से पोर्टल को नहीं किया अपडेट

सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से बताया गया कि 2018 के बाद से अपडेट नहीं किया गया है। जबकि कोर्ट ने निर्देश दिया था कि कोरोना को लेकर डिजिटल पोर्टल को आमजन के लिए उपलब्ध कराए। कोर्ट ने पोर्टल अपडेट नहीं होने पर हैरानी जताते हुए कहा कि जन्म-मृत्यू के निबंधन कानून 1969 के तहत हर नागरिक को डिजिटल पोर्टल से जानकारी पाने का अधिकार है। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य में जन्म मृत्यु के आंकड़ों को अपडेट करने के लिए 9143 रजिस्ट्रेशन यूनिट होने के बाद यह स्थिति है। अब कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि दो माह के भीतर इसे अपडेट करें। खंडपीठ ने कोर्ट के आदेश का पालन कराये जाने के लिए राज्य के मुख्य सचिव या एडिशनल मुख्य सचिव या विकास आयुक्त को संबंधित अधिकारियों के साथ तुरंत बैठक कर कोर्ट का आदेश कैसे लागू हो, इस पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है।  


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