पटना. पटना हाईकोर्ट ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में एनएच निर्माण और विकास के मामलों की सुनवाई और मॉनिटरिंग की। चीफ जस्टिस संजय करोल की डिवीजन बेंच ने औरंगाबाद-दरभंगा पैकेज 1,2,3 और 4 के मामलें में सम्बन्धित डीएम को प्रगति रिपोर्ट अगली सुनवाई में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने समस्तीपुर, दरभंगा और वैशाली के डीएम को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। साथ जल संसाधन और वन विभाग को भी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है।
एनएच 82 गया, हिसुआ, राजगीर व बिहारशरीफ खंड पर प्रगति के सन्दर्भ में गया, नालंदा और नवादा के जिलाधिकारियों को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया गया है। प्रतिज्ञा नामक संस्था की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि 6 लेन का एनएच निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण कर 4 लेन का एनएच सड़क बनाया जा रहा है। यह मामला एनएच 83 पटना गया डोभी सेक्सन से जुड़ा हैं। कोर्ट ने एनएच के वरीय पदाधिकारी को इसका निरीक्षण करने का निर्देश दिया है।
एक अन्य मामलें में सारण, पूर्वी चम्पारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली के जिलाधिकारियों को हलफनामा दायर कर भूमि अधिग्रहण और मुआवजे वितरण के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया। एनएच 28 मुजफ्फरपुर बरौनी खंड में दो लेन का कॉन्क्रीट का सड़क बन गया और उस पर वाहनों का चलना आरम्भ हो चुका है। लेकिन ट्रेफिक के बोझ को देखते हुए इसे चार लेन परिवर्तित किया जाना आवश्यक हो गया है। इस सम्बन्ध में एन एच ए आई को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। इन मामलों पर हाईकोर्ट में आगे भी सुनवाई और मॉनिटरिंग होती रहेगी।