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बक्सर थर्मल पावर को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन पर हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती, जिला प्रशासन को दिया तत्काल लगाम लगाने का आदेश

बक्सर थर्मल पावर को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन पर हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती, जिला प्रशासन को दिया तत्काल लगाम लगाने का आदेश

PATNA/BUXER : पटना हाई कोर्ट ने ग्यारह हजार करोड़ रुपये की लागत से बन रहे  1320 मेगावाट बक्सर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन पर पूरी तरह लगाम लगाने का आदेश बक्सर के जिलाधिकारी को दिया है।जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने इस मामलें पर सुनवाई की।

 कोर्ट ने डीएम को उन क्षेत्रों पर निरंतर निगरानी रखने और यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि प्रदर्शनकारी प्लांट क्षेत्र के अंदर एवं उन क्षेत्रों में इकट्ठा न हों सके, जहां वाटर कॉरिडोर के साथ-साथ रेल कॉरिडोर का कार्य चल रहा है। 

कोर्ट ने कहा कि यह प्रोजेक्ट सार्वजनिक महत्व के कार्य हैं और लाभार्थी बड़े पैमाने पर आम जनता हैं। सभी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रदर्शनकारियों की ओर से किसी भी  काम में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकें।कोर्ट ने मामले को निष्पादित कर दिया।

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