बिहार उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ राजस्थान पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली पश्चिम बंगाल

LATEST NEWS

हाईकोर्ट सख्त : प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर लगाएं सामूहिक जुर्माना

हाईकोर्ट सख्त : प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर लगाएं सामूहिक जुर्माना

PATNA : अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन और आंदोलन करने वाले सावधान हो जाएं। अगर आंदोलन के दौरान  उपद्रव कर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया तो अब  सामूहिक जुर्माना वसूला जाएगा ।

बता दें कि पटना हाई कोर्ट ने पूर्व सांसद पप्पू यादव की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह सख्त निर्देश दिया है कि प्रदर्शन के दौरान उपद्रव कर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों पर सामूहिक जुर्माना वसूलने वाले कानून को सभी डीएम सख्ती से लागू करें। सामूहिक जुर्माने के प्रावधान को हर हाल में पालन किया जाय।  

गौरतलब है कि उपद्रव कर लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ सामूहिक जुर्माना वसूलने का कानून बिहार सरकार ने 1982 में ही पारित किया था। लेकिन उसका अनुपालन नहीं होता है।

बता दें की 2018 के 21 दिसंबर को पप्पू यादव अपने समर्थकों के दौरान विरोध प्रदर्शन करते हुए पुलिस पर पथराव किए थे। उस दौरान गर्दनीबाग के एक दारोगा को गंभीर चोट आई थी। इस हिंसक प्रदर्शन के बाद पप्पू यादव सहित 25 नामजद अभियुक्तों सहित करीब तीन हजार अज्ञात राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर हत्या के प्रयास एवं अन्य अपराध की प्राथमिकी गर्दनीबाग थाना में दर्ज की गई थी। उसी प्राथमिकी के खिलाफ पप्पू ने अग्रिम जमानत की याचिका पटना हाई कोर्ट में दी थी। पप्पू यादव की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट ने उपरोक्त आदेश दिया है।

 पप्पू यादव के अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई अब 17 अक्टूबर को होगा।

Suggested News