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बिहार में अवैध ईंट भट्टों पर हाईकोर्ट हुए सख्त, कहा- 'इतनी संख्या में कैसे चल रहे'

बिहार में अवैध ईंट भट्टों पर हाईकोर्ट हुए सख्त, कहा- 'इतनी संख्या में कैसे चल रहे'

पटना. हाईकोर्ट ने राज्य में अवैध रूप से चलने वाले ईंट भट्टे से होने वाले प्रदूषण के मामलें पर सुनवाई की। अनमोल कुमार की याचिका पर चीफ जस्टिस संजय क़रोल की खंडपीठ ने करते हुए सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि आपने सभी 102 ईंट भट्टों को बंद करा दिया, लेकिन आपके होते हुए इतनी बड़ी संख्या में ये ईंट भट्टे चल कैसे रहे थे। 

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से कोर्ट को बताया गया कि अवैध रूप से चल रहे 102 ईंट भट्टे को बंद करा दिया गया। साथ ही ये भी कोर्ट से ये भी कहा गया कि आगे अगर ऐसे अवैध रूप से ईंट भट्टे चालू पाये गये तो उन्हें तत्काल बंद करा दिया जाएगा तथा उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एमिकस क्यूरी अधिवक्ता शिल्पी केशरी ने कोर्ट को बताया कि राज्य में ईंट भट्टे चलाने के क्रम में नियमों का खुला उल्लंघन किया गया।

उन्होंने कहा कि बारिश के दिनों में तो ईंट भट्टे ऐसे भी बंद ही रहते हैं। उन्होंने कहा कि इन ईंट भट्टे से होने वाले प्रदूषण के कारण वातावरण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। इस मामलें पर फिर अगली सुनवाई 29 सितम्बर 2022 को की जाएगी।


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