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राज्य में संचालित अवैध ईंट भट्ठों को लेकर हाईकोर्ट सख्त, प्रदूषण बोर्ड को पूरा ब्योरा उपलब्ध कराने को दिया निर्देश

राज्य में संचालित अवैध ईंट भट्ठों को लेकर हाईकोर्ट सख्त, प्रदूषण बोर्ड को पूरा ब्योरा उपलब्ध कराने को दिया निर्देश

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने राज्य में अवैध रूप से चलने वाले ईंट भट्टे से होने वाले प्रदूषण के मामलें पर सुनवाई की। जिसमें अनमोल कुमार की याचिका पर चीफ जस्टिस संजय क़रोल की खंडपीठ ने बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को की गई कार्रवाई का ब्यौरा अगली सुनवाई में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। 

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से बताया गया कि अभी बरसात के समय बहुत सारे ईंट भट्टे पानी में है। कुछ दिनों बाद ही इनकी जांच हो सकती हैं। 

वहीं एमिकस क्यूरी अधिवक्ता शिल्पी केशरी ने कोर्ट को बताया कि राज्य में ईट भट्टे चलाने के क्रम में नियमों का खुला उल्लंघन किया गया।उन्होंने कहा कि बारिश के दिनों में तो ईट भट्टे ऐसे भी बंद ही रहते है। उन्होंने कहा कि इन ईट भट्टे से होने वाले प्रदूषण के कारण वातावरण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है।इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता हैं।

राज्य के ईंट भट्टों को लेकर कोर्ट ने जताई थी नाराजगी

  पिछली सुनवाई में  बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर कोर्ट को बताया गया कि अवैध रूप से चल रहे 102 ईट भट्टे को बंद करा दिया गया। साथ ही ये भी कोर्ट से बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ये भी कहा कि आगे अगर ऐसे अवैध रूप से ईट भट्टे चालू पाये गए,तो उन्हें तत्काल बंद करा दिया जाएगा तथा उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जिस पर कोर्ट ने बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि आपने सभी 102 ईट भट्टों को बंद करा दिया, लेकिन आपके होते हुए इतनी बड़ी संख्या में ये ईट भट्टे चल कैसे रहे थे। इस मामलें पर फिर अगली सुनवाई 14 नवंबर,2022 को की जाएगी।

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