पटना. बड़ी खबर पटना से आ रही है। बिहटा में उदय सिनेमा हॉल के मालिक के हत्या मामले में पटना सिविल कोर्ट ने पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला पांच साल पुराना है। वर्ष 2017 में सिनेमा हॉल के मालिक निर्भय सिंह को अपराधियों ने गोलियों से भून डाला था। उस दौरान पटना के एसएसपी मनुमहराज थे। इस हत्या को लेकर बिहटा में काफी बवाल भी हुआ था।
जमीन विवाद में हुई थी हत्या
वर्ष 2017 में बिहटा बाजार में उदय सिनेमा हॉल के मालिक निर्भय सिंह को अपराधियों ने गोलियों से भून डाला था। घटना के मूल में भूमि विवाद था। निर्भय का कई लोगों से विवाद चल रहा था। इस बीच तीन अपराधी सिनेमा हॉल के घुसकर उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया था। इसके बाद अपराधी हथियार लहराते निकल गया था। इसके बाद मामले में पुलिस ने छामेपार कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया था। अब इस मामले में पटना सिविल कोर्ट में फैसला आ गया है।
उग्र प्रदर्शन हुआ था
निर्भय की मौत की सूचना मिलने के बाद स्थानीय लोग उग्र हो गए थे। इस दौरान गुस्साए लोगों ने बिहटा बाजार में हंगामा करने के साथ ही रोड भी जाम कर दिया था। यही नहीं गुस्साए लोगों ने पुलिस जीप को भी आग के हवाले कर दिया था। प्रदर्शनकारियों ने पटना के एसएसपी मनु महाराज के लिए एक चुनौति खड़ी कर दी थी। घटना के बाद लोगों के उग्र प्रदर्शन के बाद पटना एसएसपी ने पुलिस अधिकारियों की टीम बनाकर मामले की जांच की थी। उस दौरान छापेमारी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
पुलिस जांच रिपोर्ट के बाद मामले की सुनवाई पटना सिविल कोर्ट में हुई। इस हत्या के मामले में फैसले सुनाने में सिविल कोर्ट को पांच साल लग गये। शुक्रवार को इस मामले में सजा सुनाते हुए पटना सिविल कोर्ट ने पांच दोषियों को आजीवन कारावस की सजा दी है। वहीं आरोपी पक्ष मामले में आगे भी चुनौती दे सकते हैं।