बिहार उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ राजस्थान पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली पश्चिम बंगाल

LATEST NEWS

हिजाब नहीं है इस्लाम का अहम हिस्सा, हिजाब पर जारी रहेगा प्रतिबंध, कर्नाटक हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला

हिजाब नहीं है इस्लाम का अहम हिस्सा, हिजाब पर जारी रहेगा प्रतिबंध, कर्नाटक हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला

बेंगलूरू. हिजाब को इस्लाम का अहम हिस्सा नहीं माना गया है. हिजाब पहनकर शिक्षण संस्थानों में जाने संबंधी सभी याचिकाएं ख़ारिज करते हुए मंगलवार को कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब पहनना जरूरी नहीं बताया. हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि शिक्षण संस्थानों में यूनिफ़ॉर्म पहनना विधिक है. स्कूल में यूनिफ़ॉर्म पहनने को सही करार दिया और इसकी आड़ में हिजाब पहनने की मांग को सिरे से ख़ारिज कर दिया. 

कर्नाटक के उडुपी सहित कई जिलों में शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने की मांग को लेकर कई मुस्लिम संगठनों ने हाई कोर्ट का रुख किया था. कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि इस्लाम में हिजाब पहनना उसका अभिन्न अंग नहीं है. स्कूलों में हिजाब पहनने की छूट जरूरी है, बल्कि शिक्षण संस्थान के यूनिफ़ॉर्म के अनुरूप सभी को ड्रेस पहनना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि शिक्षण संसथान को यूनिफ़ॉर्म तय करने का अधिकार है. छात्र यूनिफार्म पहनने से इंकार नहीं कर सकते हैं. 

इस बीच, हिजाब विवाद पर आने वाले फैसले को देखते हुए बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर कमल पंत ने भी बताया कि 15 मार्च से 21 मार्च तक एक सप्ताह के लिए बेंगलुरु में सार्वजनिक स्थानों पर सभी प्रकार की सभा, आंदोलन, विरोध या समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं, फैसले के मद्देनजर कइसके अलावा फैसले को लेकर किसी भी तरह के जश्न पर भी रोक है. शिवमोग्गा के एसपी बीएम लक्ष्मी प्रसाद ने कहा कि शिवमोग्गा शहर में आठ केएसआरपी बटालियन, 6 डीएआर, 1 आरएएफ की टुकड़ी तैनात है. लबुर्गी में सोमवार शाम 8 बजे से 19 मार्च की सुबह 6 बजे तक धारा 144 लागू कर दी गई है।

उडुपी की लड़कियों द्वारा दायर एक याचिका पर 9 फरवरी को मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जेएम खाजी की उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ का गठन किया गया था.  लड़कियों ने याचिका दी थी कि उन्हें क्लास के अंदर भी हिजाब पहनने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि यह उनकी आस्था का हिस्सा है. 25 फरवरी को कोर्ट ने 11 दिनों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या-क्या हुआ था : हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस रितुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्ण एस. दीक्षित और जस्टिस खाजी जयबुन्नेसा मोहियुद्दीन की बेंच ने 11 दिनों तक लगातार इस मामले की सुनवाई की थी। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा था कि इस्लाम में लड़कियों को सिर ढक कर रहने के लिए कहा गया है। ऐसे में स्कूल-कॉलेजों में हिजाब पर रोक लगाने वाला ड्रेस कोड पूरी तरह गलत है। सरकार की ओर से राज्य के एडवोकेट जनरल (AG) प्रभुलिंग नवदगी ने बेंच के सामने यह दलील रखी थी कि हिजाब इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। अब कोर्ट ने कर्नाटक सरकार की दलील को सही करार देते हुए हिजाब विवाद का निपटान किया है और सारी याचिकाएं ख़ारिज कर दी हैं. साथ ही हिजाब पहनने की छूट देने से मना कर दिया है. 


Suggested News