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घर लक्ष्मी बिल्डकॉम के 'सरिता कुंज हाई-राइज' का 'निबंधन' आवेदन खारिज, बिल्डर ने 'नक्शा' उचित प्राधिकार से नहीं कराया था पास

घर लक्ष्मी बिल्डकॉम के 'सरिता कुंज हाई-राइज' का 'निबंधन' आवेदन खारिज, बिल्डर ने 'नक्शा' उचित प्राधिकार से नहीं कराया था पास

PATNA: रेरा ने घर लक्ष्मी बिल्डकॉम के प्रोजेक्ट के निबंधन आवेदन को खारिज कर दिया है। रेरा बेंच ने यह आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि घर लक्ष्मी बिल्डकॉम की तरफ से SARITA KUNJ HI-RISE के निबंधन को लेकर आवेदन दिया गया था। लेकिन सरिता कुंज हाई-राइज प्रोजेक्ट का नक्शा उचित फोरम से पास नहीं था लिहाजा आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया है।

RERA बेंच का आदेश

रेरा के आदेश में कहा गया है कि वर्णित तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में प्राधिकरण ने देखा कि भवन प्रस्तावित परियोजना के मानचित्र/योजना को सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है . रेरा अधिनियम की धारा 4 (2) (डी) के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी और जिन भवनों का नियमन नहीं किया जा रहा है, उनका निर्माण नहीं किया जा सकता है. आवंटियों के हितों को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसलिए 'सरिता कुंज हाई-राइज' के आवेदन को खारिज कर दिया गया है.

दस्तावेज जमा करने में विफल रहा घर-लक्ष्मी बिल्डकॉम

रेरा ने कहा कि प्रमोटर अपेक्षित दस्तावेज जमा करने में विफल रहा है. रियल एस्टेट की धारा 4 द्वारा निर्धारित प्राधिकरण (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 और बिहार के नियम 3 रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) नियम, 2017, के साथ स्वतंत्रता है कि प्रमोटर उसी के पंजीकरण के लिए फिर से आवेदन कर सकता है.अगर अपेक्षित दस्तावेजों के साथ बिल्डर आगे परियोजना के निबंधन को लेकर आवेदन करता है तो और कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा।


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