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कोरोना महामारी से बचाव के लिए बिहार सरकार कितनी है तैयार, पटना हाई कोर्ट ने की अहम सुनवाई

कोरोना महामारी से बचाव के लिए बिहार सरकार कितनी है तैयार, पटना हाई कोर्ट ने की अहम सुनवाई

पटना. कोरोना मामले को लेकर पटना हाईकोर्ट में राज्य में कोरोना महामारी के नए वेरिएंट के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर की जा रही कार्रवाईयों पर सुनवाई की तारीख 4 फरवरी 2022 निर्धारित की गई है। चीफ जस्टिस संजय करोल की डिवीजन बेंच ने शिवानी कौशिक व अन्य की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवा से सम्बंधित रिपोर्ट की एक प्रति एमिकस क्यूरी को देने का निर्देश दिया हैं।

हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में राज्य सरकार को करोना महामारी को नियंत्रित करने के लिए की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा 24 जनवरी 2022 तक देने का निर्देश दिया था। कोर्ट को इससे पूर्व की सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल ने इस महामारी के रोक थाम और नियंत्रित करने के लिए की जा रही कारवाइयों का ब्यौरा दिया था।

कोर्ट ने  पिछली सुनवाई में राज्य सरकार को ये बताने को कहा था कि करोना महामारी के तीसरे लहर के रोकथाम  और स्वास्थ्य सेवा की क्या कदम उठाए  जा रहे है। पिछली सुनवाई में एडवोकेट जनरल ने कोर्ट को बताया था कि करोना महामारी के रोक थाम के दिए गए दिशानिर्देशों का पालन सख्त तरीके किया जा रहा है।

सार्वजानिक स्थलों,सिनेमा,मॉल,पार्क आदि को फिलहाल बंद कर दिया गया। साथ ही रात्रि 8बजे से सुबह पाँच बजे तक curfew भी प्रशासन ने लागू कर दिया हैं।  कोर्ट ने इससे पहले की सुनवाई में राज्य सरकार के हलफनामा और एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट में विरोधाभास के मुद्दों पर राज्य सरकार को स्थिति स्पष्ट करने को कहा था।कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि जहां आप अपने हलफनामे को सही बता रहे हैं, वहीं समाचारपत्र में प्रकाशित खबर को भी सही बता रहे हैं, जबकि दोनों में काफी अंतर है।

दैनिक अंग्रेजी समाचारपत्र ने अपनी खबर में राज्य में ऑक्सीजन आपूर्ति और उसमें कमियों की बात कही थी। कहीं ऑक्सीजन की शुद्धता की समस्या थी,तो कहीं ऑक्सीजन लीकेज की शिकायत की गई। राज्य सरकार का पक्ष प्रस्तुत करते हुए अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार ने कोर्ट का आश्वास्त किया कि सारी गड़बडियां और कमियां जल्दी ही दूर कर ली जाएँगी।

इन्हीं मुद्दों पर हाईकोर्ट में राज्य सरकार को स्थिति स्पष्ट करते हुए विस्तृत हलफनामा दायर करने को कहा था। इस मामलें पर अगली सुनवाई 4 फरवरी 2022 को होगी।



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