बिहार उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ राजस्थान पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली पश्चिम बंगाल

LATEST NEWS

जानना जरूरी: यहां आप आसानी से बदल सकते हैं अपने फटे और पुराने नोट

जानना जरूरी: यहां आप आसानी से बदल सकते हैं अपने फटे और पुराने नोट

DESK: कटे-फटे पुराने नोटों को लेकर अक्सर तमाम तरह की बाते बाजार में अफवाह के तौर पर उड़ाई जाती है. कई बार देखा गया है कि लोगों को इस तरह के नोट बदलवाने के लिए बैकों और दलालों के चक्कर लगाने पड़ते है. लेकिन जानकारी के अभाव में आम आदमी ठगी का शिकार हो जाता है. अगर आपके पास भी ऐसे नोट है तो दलालों के चक्कर में न पड़े वरना मुसीबत में फंस जाएंगे. चलिए फिर आपको आज बताते है RBI की कहता है

अगर आपके पास कटे-फटे पुराने नोट हैं तो अब आप उन्हें आसानी से बदल सकते हैं. कटे-फटे नोट बदलने के लिए आपको इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा. कटे-फटे पुराने नोटों को आप अपनी नजदीकी बैंक शाखा में जाकर बदलवा सकते हैं. आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक, अगर कोई बैंक आपके कटे-फटे पुराने नोट बदलने से मना करता है तो उस बैंक के खिलाफ आईरबीआई द्वारा कड़ी कार्रवाई करने के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है. कटे-फटे पुराने नोट न बदलने की स्थिति में आप बैंक के खिलाफ अधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. आरा SBI के मुख्य प्रबंधक सुजीत वर्मा ने बताया की बैंक में कोई भी अपने कटे-फटे नोट लाकर आसन तरीके से बदल सकता है. इसको लेकर समय-समय पर बैंक की तरफ से जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है ताकि कोई दिक्कत ना हो


क्या कहता है RBI 

आरबीआई ने अपने नए नियमों में कहा है कि कटे-फटे नोटों को अब बैंक द्वारा बदला जा सकता है और बदलने से कोई मना नहीं कर सकता. अगर आपके पास टेप चिपका हुआ या कटे-फटे नोट हैं और आप उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो आरबीआई ने उन्हें बदलने के नियम बनाए हैं. दरअसल कटे-फटे हुए नोट किसी काम के नहीं होते हैं और न ही कोई इन्हें लेता है. ऐसे में लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है.आरबीआई का कहना है कि ऐसे नोट किसी भी बैंक में जाकर बदले जा सकते हैं. साथ ही आरबीआई ने ये भी कहा कि कोई भी बैंक नोट बदलने से मना नहीं कर सकता. केंद्रीय बैंक के दिशा-निर्देशों के मुताबिक अगर बैंक ऐसा करने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि खराब हो चुके नोटों को किसी भी बैंक में बदला जा सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं. नोट जितना खराब होगा, उसकी कीमत उतनी ही कम होगी. वहीं अगर किसी शख्स के पास 20 से अधिक खराब नोट हैं और उनका टोटल अमाउंट 5,000 रुपए से अधिक है, तो उसके लिए लेनदेन शुल्क लिया जाएगा. साथ ही नोट एक्सचेंज करते समय उसमें सिक्योरिटी सिंबल जरूर दिखने चाहिए. नहीं तो आपका नोट नहीं बदला जाएगा.

बैंक टेप लगे हुए, थोड़े से फटे हुए, गले हुए और जले हुए नोट बदलता है. इसके अलावा ध्यान रखें कि बैंक नकली नोट नहीं बदलता है और अगर आप ऐसा करते पाए गए तो आप पर कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा अगर बैंक नोट बदलने से मना करता है तो ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. साथ ही बैंक कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है. कस्टमर की शिकायत के आधार पर बैंक को 10,000 रुपए तक का हर्जाना भरना पड़ सकता है.

 

Suggested News