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बिहार विस में फिर से भारी हंगामा, सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्य आपस में उलझे, विवाद बढ़ता देख कार्यवाही स्थगित

बिहार विस में फिर से भारी हंगामा, सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्य आपस में उलझे, विवाद बढ़ता देख कार्यवाही स्थगित

PATNA: बिहार विधानसभा में भारी हंगामा हुआ है। भोजनावकाश के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य भींड गये। विपक्षी सदस्य वेल पहुंचे इसके बाद सत्ता पक्ष ने भी विरोध कर दिया। इसके बाद भारी हंगामा हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 3 बजे दिन तक स्थगित कर दी है। 

आज सदन में भारी हंगामा

बिहार विधानसभा मेंआज शराब को लेकर भारी हंगामा हुआ। प्रश्नकाल खत्म होने के बाद शून्यकाल की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई राजद सदस्य रेखा देवी की तरफ से शराब पर कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया गया। मसौढ़ी की राजद विधायक रेखा देवी ने कार्य स्थगन प्रस्ताव पेश कर चर्चा कराने का आग्रह किया। राजद विधायक के कार्यस्थगन को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पढ़ना चाहते थे। रेखा देवी ने कहा कि मेरा प्रस्ताव नेता प्रतिपक्ष पढ़ेंगे। विस अध्यक्ष ने इसकी अनुमति भी दे दी। लेकिन सत्ता पक्ष ने इस पर विरोध दर्ज किया। विरोध के बाद अंततः रेखा देवी ने कार्य स्थगन पढ़ा। इसी बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है। राजद के जिस विधायक ने सदन में शराबबंदी  को फेल बता कर कार्य स्थगन का प्रस्ताव दिय़ा उन पर ही शराब कानून को तोड़ने का केस दर्ज है। 


मसौढ़ी विधायक के बारे में बड़ा खुलासा

मसौढ़ी की राजद विधायक रेखा देवी ने कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से मांग किया कि बिहार में शराबबंदी फेल है और मंत्री ही शराब के कारोबार में लगे हैं। वैसे मंत्रियों पर कार्रवाई हो और सदन में इस पर चर्चा हो और सरकार इस पर जवाब दे। लेकिन जो विधायक शराबबंबदी को फेल बता रही थी वे ही शराब के धंधे में संलिप्त हैं। राजद विधायक रेखा देवी पर शराब अधिनियम में केस दर्ज है। खुद मसौढ़ी विधायक ने अपने शपथ पत्र में उल्लेख किया है। 

जो शराबबंदी को फेल बता रही उनपर दर्ज है शराब का केस

मसौढ़ी से राजद विधायक रेखा देवी पर शराब मामले में केस दर्ज है. खुद उन्होंने इसका उल्लेख किया है. बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान दिए शपथ पत्र में इसका खुलासा किया है .रेखा देवी पर 2017 में धनरूआ थाने में शराब एवं उत्पाद अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ था. शपथ पत्र में उन्होंने उल्लेख किया है कि धनरूआ थाना में कांड संख्या 356-2-17 दर्ज है। उसमें 30 ए और 45 बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 दर्ज है। विधायक पर मद्य निषेध अधिनियम का उल्लंघन का आरोप है।



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