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असंभव को संभव करेंगे DM-SP व DEO? सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले IAS-IPS अफसरों के बच्चों की खोज कर रहे अधिकारी,पर.....

असंभव को संभव करेंगे DM-SP व DEO? सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले IAS-IPS अफसरों के बच्चों की खोज कर रहे अधिकारी,पर.....

PATNA : बिहार के सरकारी स्कूलों में IAS-IPS अफसरों के बच्चे पढ़ते हैं? इसकी सूची सूबे के सभी जिलों के SP-DM और DEO मिलकर तलाश रहे हैं। 4 अगस्त से पहले तलाश पूरी कर रिपोर्ट देने का आदेश है। पटना हाई कोर्ट के आदेश पर सरकारी स्कूलों में  पढ़ने वाले IAS-IPS व 2ND ग्रेड के अफसरों के बच्चों को चिन्हित किया जा रहा है। अब तक कि जो जानकारी है उसमें संख्या न के बराबर है। यानी अफसरों के बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं। दरअसल हाई कोर्ट के आदेश पर यह रिपोर्ट तैयार की जा रही है। लिहाजा अफसर साफ-साफ बोलने से बच रहे। एक जिले के DEO ने कहा कि IAS-IPS व 2nd स्तर के अफसरों के बच्चे बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं यह आश्चर्यजनक लगता है। अबतक ऐसी जानकारी नहीं मिल पाई है। 

शिक्षा विभाग ने दिया है टास्क

दरअसल शिक्षा विभाग ने  सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले IAS-IPS अफसरों के बच्चों की जानकारी मांगी  है। शिक्षा विभाग ने 23 जुलाई को सभी DM-SP को रिपोर्ट तैयार करने को कहा था। पटना हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश पर सरकार हरकत में आई है। इस मामले में मुख्य सचिव 4 अगस्त को इसकी समीक्षा करेंगे।शिक्षा विभाग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों की बच्चों की पढ़ाई से संबंध में जानकारी मांगी है। 

13 जुलाई को पटना हाई कोर्ट ने दिया था आदेश

पटना हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सभी जिलों के डीएम और एसपी को पत्र भेजा है। शिक्षा विभाग के पत्र में कहा गया है कि पटना उच्च न्यायालय द्वारा कौशल किशोर ठाकुर बनाम बिहार राज्य मामले में 13 जुलाई 2021 को अंतरिम न्यायाधीश पारित किया गया है। उसमें राज्य में पदस्थापित भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा तथा श्रेणी एक तथा श्रेणी दो के पदाधिकारियों के कितने बच्चे सरकारी प्राथमिक एवं अन्य विद्यालयों में अध्ययनरत हैं के संबंध में विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन में मुख्य सचिव 4 अगस्त 2021 को सभी जिलों के डीएम और एसपी के साथ बैठक कर समीक्षा करेंगे।

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सभी डीएम और एसपी से कहा है कि पटना उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में राज्य संचालित प्रारंभिक एवं अन्य विद्यालयों में पदस्थापित भारतीय प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा तथा श्रेणी एक तथा श्रेणी दो के पदाधिकारियों के बच्चों के अध्ययनरत होने के संबंध में विस्तृत विवरण तैयार करने की कार्रवाई अपने स्तर से प्रारंभ करें। इस संबंध में सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को अलग से निर्देशित किया गया है।

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