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गुंडागर्दी नहीं तो क्या है...दिन के उजाले में JCB से घर-दुकान को कर दिय़ा ध्वस्त , हुजूर...कहां जाएंगे आम लोग ?

गुंडागर्दी नहीं तो क्या है...दिन के उजाले में JCB से घर-दुकान को कर दिय़ा ध्वस्त , हुजूर...कहां जाएंगे आम लोग ?

PATNA:  बिहार में सरकार तो बदल गई लेकिन पुलिस की कार्यशैली में कोई बदलाव नहीं हुआ है. पुलिस की सुस्ती की वजह से जमीन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं. तभी तो जमीन पर कब्जा को लेकर स्थानीय दबंग दर्जनों गुंडों के साथ जेसीबी लेकर पहुंचता है और मकान को ध्वस्त कर देता है. यह इसी बिहार में हो रहा है जहां जेडीयू-भाजपा की सरकार दावे कर रही कि जमीन माफिया, दारू माफिया और बालू माफियाओं का खात्मा करके ही दम लेंगे. सिवान के महाराजगंज में ऐसी ही घटना घटी है. वीडियो देखकर अहसास हो रहा कि माफिया किस कदर बेखौफ हैं. शासन का इकबाल इस कदर खत्म हो गया है कि पुलिस की बजाय माफियाओं राज हो गया है.

सिवान जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र की पीड़ित महिला किरण कुमारी ने महाराजगंज थाने में केस दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है. आवेदन में कहा है कि एक केस सिवान न्यायालय में चल रहा है . वहां से आवेदन खारिज होने के बाद पटना उच्च न्यायालय में केस दाखिल किया गया है. पटना हाई कोर्ट का आदेश 27 फरवरी को हुआ है कि दूसरा पक्ष संबंधित जमीन-मकान पर नहीं जाएगा. रात्रि में या खबर मिली कि दूसरा पक्ष जेसीबी लेकर हमारे मकान को तोड़ने आया रहा है. इसकी सूचना महाराजगंज के डीएसपी साहब को दी गई. 29 फरवरी की सुबह में दबंग लोग जेसीबी लेकर पहुंचे. उनकी संख्या 30 से 40 थी. वह सभी हथियारों से लैस थे . उनलोगों ने मकान को जेसीबी से तोड़ दिया . मकान में दवा की दुकान थी. दुकान में रखे कैश व दवा को भी लूट लिया गया है. सूचना पर महाराजगंज थाने की पुलिस आती है. तब तक सभी भाग गए थे. हालांकि जेसीबी और ड्राइवर नौशाद को पकड़ा गया है. इन लोगों ने पटना उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर मेरे घर व दुकान को तोड़ा है. इस संबंध में सिवान के महाराजगंज थानाध्यक्ष ने कहा कि मामला तो है,विस्तृत जानकारी डीएसपी साहब ही दे सकते हैं. वे जानकारी देने के लिए अधिकृत नहीं हैं. 

वहीं, पटना हाईकोर्ट के वकील चंदन कांत ने बताया है कि राजू जायसवाल बनाम अन्य के मामले में न्यायमूर्ति नवनीत कुमार पांडे ने 27/2/2024 को आदेश पारित किया है. (अभी आदेश नहीं सुनाया गया है) जिसमें प्रतिवादी/प्रतिवादी संख्या 25 को रोक दिया है। धीरेंद्र कुमार सिंह @कृष्णा सिंह की पत्नी ममता सिंह को माननीय उच्च न्यायालय के अगले आदेश तक मुकदमे की संपत्ति पर कब्ज़ा करने से रोक दिया गया है. साथ ही माननीय न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 25 सहित सभी उत्तरदाताओं पर नोटिस जारी करने का आदेश पारित किया है. पटना हाईकोर्ट के वकील चंदन कांत ने यह प्रमाण पत्र जारी किया है. पत्र में कहा है कि मेरे द्वारा रात 9:45 बजे दिया गया. क्योंकि यह सूचित किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 25 रात में जेसीबी का उपयोग करके सूट की संपत्ति को ध्वस्त करने पर आमादा हैं. इसलिए सभी संबंधित लोगों की जानकारी के लिए, जो अदालत में लंबित शीर्षक मुकदमा संख्या 652/2023 में पक्षकार हैं, सब जज XII सिवान के, ताकि न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किसी के द्वारा नहीं किया जा सके।


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