DESK : एमपी में आनेवाले क्रिसमस त्योहार को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। जिसके अनुसार क्रिसमस पर कोई प्राइवेट स्कूल अपने छात्रों को सांताक्लॉज की वेशभूषा नहीं पहना सकेगा। अगर वह ऐसा करते हैं तो उससे पहले छात्र के परिजनों से इसकी अनुमति लेनी होगी। शिक्षा विभाग ने यह आदेश उन शिकायतों के बाद दिया है, जिसमें कुछ स्कूलों में बच्चों को जबरदस्ती सांताक्लॉज की ड्रेस पहनने के लिए मजबूर किया जाता है।
दरअसल, क्रिसमस के मौके पर स्कूलों में होने वाले कार्यक्रमों में स्टूडेंट्स भाग लेने के लिए सांता क्लॉज का रूप धारण कर लेते हैं. लेकिन शाजापुर जिला शिक्षा विभाग ने एक पत्र जारी कर सभी अशासकीय संस्थाओं को निर्देशित किया है कि आगामी समय में प्राइवेट स्कूलों को क्रिसमस त्यौहार पर, छात्रों को सांता क्लॉज की वेशभूषा में ढालने से उनके माता-पिता से लिखित में अनुमति लेना होगी।
होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई
जिला शिक्षा अधिकारी विवेक दुबे के नाम से जारी आदेश में कहा गया है कि यदि कोई स्कूल प्रबंधन बिना माता-पिता की अनुमति के किसी भी बच्चे को सांता क्लॉज की वेशभूषा में कार्यक्रम में भाग दिलाता है, तो संबंधित स्कूल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी
शिक्षा विभाग का यह पत्र जिले के सभी प्राइवेट स्कूलों के लिए जारी किया गया है. इस संबंध में शिक्षा विभाग का कहना है कि आयोजन में त्यौहार विशेष की वेशभूषा पहनाकर बच्चों को जबरदस्ती बनाया जाता है, जिससे अप्रिय स्थिति बन जाती है. इसी के चलते यह आदेश जारी किया गया है