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लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत गलत हुई तो जुर्माना और जेल, नगर निकाय क्षेत्रों में अतिक्रमण पर 20 हजार जुर्माना

लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत गलत हुई तो जुर्माना और जेल, नगर निकाय क्षेत्रों में अतिक्रमण पर 20 हजार जुर्माना

PATNA: बिहार विधानसभा में भोजनावकाश के बाद पांच राजकीय विधेयक पेश किये गये। इसके बाद बहुमत से सभी विधेयक पास किये गये।  विस में आज बिहार विनियोग अधिकाई व्यय विधेयक 2021, बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2021,बिहार कराधान विवादों का समाधान विधेयक 2021, बिहार लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2021 और बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2021 पास किया गया।

शिकायत गलत हुई तो जुर्माना और जेल

बिहार लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2021में लोकायुक्त कार्यालय में की गई लोक शिकायत अगर गलत साबित हुई तो जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। नये प्रावधान में 6 महीने से लेकर तीन साल तक की जेल और 5000 हजार जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। 

स्थाई अतिक्रमण पर 20 हजार का जुर्माना

वहीं,बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2021के तहत नगर पालिका क्षेत्र में अब स्थायी रूप से अतिक्रमण पाए जाने पर 20000 का जुर्माना और अस्थाई रूप से अतिक्रमण हुआ तब 5000 रू का जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही अब नगर पालिका की सशक्त समिति की बैठक में अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगा। इसके साथ ही नये प्रावधान में समूह ग यानी क्लर्कियल पद के लिए अब राज्यस्तरीय परीक्षा ली जाएगी। अब तक नगर निकाय की समूह ग की बहाली करती थी। 

वहीं, बिहार कराधान विवादों का समाधान विधेयक 2021 पर संशोधन के  बाद अब विवाद समाधान के लिए एक मुश्त योजना होगी। GST पूर्व के कर विवाद  का 35 प्रतिशत राशि दे समाधान किया जाएगा। इसके लिए लाया गया ots स्किम लागू । वहीं, बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2021 पास किया गया।72 सालों बाद बिहार का अपना एक्ट हुआ जो काफी अहम है। अब तक बंगाल,उडीसा के नाम से एक्ट हुआ करता था। नए प्रावधान के तहत अब बिहार के नाम से न्यायालय एक्ट जाना जाएगा। 


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