एनएच पर गलत साइड से गाड़ी चलाई तो जाना पड़ सकता है जेल, हाईकोर्ट ने डीजीपी को दिए सख्ती बरतने के निर्देश

एनएच पर गलत साइड से गाड़ी चलाई तो जाना पड़ सकता है जेल, हाईक

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्गो पर गलत दिशा से वाहन चलाने वालों पर लगाम लगाने के लिए राज्य के डीजीपी को सभी थाना के थानेदार को लगातार पेट्रोलिंग करने एवं दोषी चालकों पर कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने का आदेश दिया है।चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ ने इन मामलों पर सुनवाई की।

 कोर्ट ने कहा कि एनएच पर गलत दिशा से गाड़ी लाने के कारण सही दिशा से आ रहे वाहन चालकों के सामने  कई समस्या उत्पन्न हो जाती हैं। इससे दुर्घटना होने की प्रबल संभावना रहती हैं।जान माल की रक्षा और सुरक्षा करने का दायित्व सरकार का हैं।

वही महाधिवक्ता पीके शाही ने कोर्ट को बताया कि राज्य में सड़क पर किये गये अतिक्रमण के कारण एक बड़ा यातायात को लेकर जोखिम और खतरा अधिक बढ़ गया  हैं। उनका कहना था कि राष्ट्रीय राज मार्ग जैसे सड़क पर स्थानीय लोग अतिक्रमण कर लिये हैं। जिस कारण गाड़ी चालकों को कितना परेशानियों का सामना करना पड़ता हैं, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता हैं।

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उन्होंने कोर्ट को बताया कि आरा- मोहनिया राष्ट्रीय राजमार्ग पर तीन रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया जाना है। उनका कहना था कि कई एनएच पर लोग गलत दिशा से गाड़ी चलाते हैं। जिसका खामियाजा सही दिशा से चलने वाले गाड़ी चालकों को भुगतना पड़ता हैं।

रोहतास डीएम को दिया यह निर्देश

कोर्ट ने रोहतास जिले के डीएम को अतिक्रमण हटाने के बारे में कार्रवाई करने का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने एनएचएआई को रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण कब तक पूरा किये जाने के बारे में हलफनामा दायर करने का आदेश दिया।

कोर्ट ने गलत दिशा से चलने वाले लोगों पर कार्रवाई करने के लिए डीजीपी को कार्रवाई करने का आदेश दिया।कोर्ट ने गलत दिशा से चलने वाले लोगों पर कार्रवाई करने के लिए सारे थानेदार को निर्देश देने का आदेश दिया। इन मामलों पर आगे सुनवाई की जाएगी।

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