RANCHI : बिहार के पूर्व मंत्री और राजद नेता इलियास हुसैन के लिए राहत की खबर है. रांची हाईकोर्ट ने अलकतरा घोटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मंत्री और राजद नेता इलियास हुसैन को दो माह के लिए पैरोल की अनुमति दे दी है.
कोर्ट के आदेश के बाद वे अब दो माह के लिए रिहा होंगे. जस्टिस आंनद सेन की अदालत ने आज यह आदेश दिया है. राजद नेता इलियास की पत्नी के निधन को देखते हुए कोर्ट ने पैरोल की सुविधा प्रदान की है.
इससे पूर्व अदालत में सुनवाई के दौरान इलियास हुसैन की ओर से बताया गया कि उन्होंने सजा की आधी अवधि जेल में काट ली है. उनकी पत्नी का निधन 10 सितंबर को हो गया है. इसलिए उन्हें जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए. इसके बाद अदालत ने पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र अदालत में दाखिल करने का आदेश दिया.