PATNA : गोपालगंज में एक महिला के नाम से पंजीकृत मोटरसाइकल को ,उसके पीछे बैठे सवारी के बैग से मिले 13 लीटर शराब पकड़े जाने के कारण अवैध तरीके से मोटरसाइकल को राज्यसात किए जाने को हाईकोर्ट ने अवैध करार दिया।
पटना हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय से शराबबंदी कानून में यह स्पष्ट किया है कि यदि एक मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा सवार अलग से किसी बैग में शराब छुपा के ले जा रहा है और वह गाड़ी , न तो ड्राइवर की और न ही पीछे बैठ शराब छुपा के ले जाने वाले सवार की है , तो ऐसी स्थिति में उक्त मोटरसाइकल को जब्त कर राज्यसात नहीं किया जा सकता ।
साथ ही गोपालगंज के जिलाधिकारी व समाहर्ता को आदेश दिया कि पीड़ित मोटरसाइकल के मालिक को बतौर मुआवजा एक लाख रुपए अगले 10 दिनो के अंदर भुगतान करे ।
जस्टिस पी बी बजंथ्री एवं जस्टिस जितेंद्र कुमार की खंडपीठ ने मोटरसाइकिल की मालकिन सुनैना की ओर से दायर रिट याचिका को मंजूर करते हुए यह महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया ।