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पटना हाईकोर्ट का अहम् फैसला, माता-पिता की सम्पत्ति पर जबरन कब्ज़ा करनेवाले बेटे नहीं होंगे बेदखल, पढ़िए पूरी खबर

पटना हाईकोर्ट का अहम् फैसला, माता-पिता की सम्पत्ति पर जबरन कब्ज़ा करनेवाले बेटे नहीं होंगे बेदखल, पढ़िए पूरी खबर

PATNA : पटना हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में ये स्पष्ट किया है कि माता-पिता की संपत्ति पर जबरन कब्जा करने वाले बेटे को वरिष्ठ नागरिक संरक्षण कानून के अनुसार बेदखल नहीं किया जा सकता है, लेकिन जबरन कब्जे के तहत उस संपत्ति का मासिक किराया एवं मासिक भरण-पोषण देने के लिए उत्तरदायी है।चीफ जस्टिस के वी चंद्रन एवं जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने रविशंकर की अपील याचिका को निष्पादित करते हुए ये निर्णय सुनाया।

हाई कोर्ट ने वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत बेदखली के लिए पहले से पारित ट्रिब्यूनल के आदेश को रद्द कर करते हुए  मामले को जिला मजिस्ट्रेट, पटना के समक्ष भेज दिया, जिन्हें बेटे के कब्जे वाले तीन कमरों के उचित किराए के निर्धारण पर जांच करने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने पीड़ित माता-पिता को संबंधित संपत्ति से कब्जेदारों की बेदखली सुनिश्चित करने के लिए सक्षम कोर्ट से संपर्क करने की छूट दी। 

शिकायतकर्ता आरपी रॉय ने दावा किया था कि वह एक गेस्ट हाउस के मालिक हैं, लेकिन उनके सबसे छोटे बेटे रवि ने उनके गेस्ट हाउस के तीन कमरों पर जबरन कब्जा कर लिया है। इसी मामलें में कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ये निर्णय दिया।

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