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बिहार जहरीली शराब कांड मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई अहम सुनवाई, 9 जनवरी को शीर्ष अदालत दे सकता है नीतीश सरकार को अहम निर्देश

बिहार जहरीली शराब कांड मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई अहम सुनवाई, 9 जनवरी को शीर्ष अदालत दे सकता है नीतीश सरकार को अहम निर्देश

पटना. छपरा में पिछले महीने जहरीली शराब पीने से दर्जनों लोगों की मौत मामले से जुडी एक याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हुई. सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में अगले सोमवार यानी 9 जनवरी को सुनवाई करेगा. छपरा में जहरीली शराब पीने से 75 से ज्यादा लोगों के मरने का दावा किया गया था. इसके बाद ही करीब एक पखवाड़ा पहले सुप्रीम कोर्ट में एक यचिका दायर कर मामले की जांच के लिए एसआईटी जांच की मांग की गई थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा है कि 9 जनवरी को इसकी सुनवाई होगी. 

बिहार (छपरा) जहरीली शराब कांड की एसआईटी जांच की मांग को लेकर 16 दिसम्बर को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई. याचिका में बिहार में अवैध शराब के निर्माण, व्यापार और बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए एक स्वतंत्र जांच और कार्य योजना तैयार करने की मांग की गई है. जनहित याचिका में त्रासदी में जान गंवाने वाले पीड़ितों के परिवारों के लिए मुआवजे की मांग की गई है. हालांकि राज्य में पहले ही एक एसआईटी का गठन किया जा चुका है जिसमें 31 पुलिस अधिकारी शामिल हैं और इसका नेतृत्व एक एडिशनल एसपी और तीन डिप्टी एसपी कर रहे हैं. 

सोनपुर के एएसपी अंजनी कुमार उस टीम का नेतृत्व करेंगे, जिसे जहरीली शराब कांड के सभी पहलुओं की जांच करने का निर्देश दिया गया है. बिहार जहरीली शराब त्रासदी में मरने वालों की संख्या करीब 75 बताई जा रही है. हालांकि सरकारी आंकड़े इससे अलग हैं. इस बीच, राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी जारी है. विपक्षी दल भाजपा ने नीतीश सरकार पर जानबूझकर शराब की अवैध बिक्री को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है. यहां तक कि पीने से मरने वालों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग को लेकर बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा के बीच तीखी कहासुनी भी हुई थी. 

अब इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी जांच को लेकर सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हुई है. ऐसे में देखना होगा कि 9 जनवरी को अब सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या निर्देश सुनाता है. या फिर इस ममाले की सुनवाई आगे टलती है. 


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