DESK: इनकम टैक्स विभाग ने काफी वक्त पहले ही लोगों को सूचित कर दिया था कि जल्द से जल्द अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा लें। अगर वह ऐसा नहीं करेंगे तो उनका पैन कार्ड मान्य नहीं होगा। अगर आपने भी अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है, तो देर ना करें। जल्द से जल्द इस काम को पूरा कर लें, अन्यथा आप बेकार में मुसीबत में फंस सकते हैं।
केंद्र सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत बैंक अकाउंट, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना जरूरी कर दिया है। इसी संबंध में इनकम टैक्स विभाग का कहना है कि 30 जून 2021 तक पैन-आधार लिंक कराना अनिवार्य है। हालांकि अभी 30 जून आने में काफी वक्त बाकी है, मगर डेडलाइन का इंतजार ना करें। बाद में किसी अपिरहार्य स्थिति से बचने के लिए पहले ही लिंकिंग प्रोसेस को पूरा कर लें। 30 जून तक लिंक नहीं कराने पर पैन कार्ड को रद्द माना जाएगा और यह बेकार हो जाएगा। नियम के मुताबिक, लिंक नहीं कराने पर इनकम टैक्स एक्ट की धारा-139AA के तहत आपका पैन इनवैलिड हो जाएगा। साथ ही एक्सपर्ट्स के मुताबिक, पैन कार्ड लिंक नहीं होने की स्थिति में ऑनलाइन ITR फाइल करने में परेशानी आएगी। आपका टैक्स रिफंड अटक सकता है। इसके अलावा जब आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करेंगे तो उस समय PAN का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख इससे पहले 31 मार्च थी। उस वक्त कोरोना की वजह से तारीख 30 जून तक बढ़ा दी गई थी।
पैन कार्ड को आधार कार्ड से ऑनलाइन ऐसे करें लिंक-
- सबसे पहले अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले खुद को रजिस्टर कीजिए.
- आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाएं.
- वेबसाइट पर एक ऑप्शन दिखाई देगा 'लिंक आधार', यहां पर क्लिक करें.
- लॉगइन करने के बाद अपने अकाउंट की प्रोफाइल सेटिंग में जाएं.
- प्रोफाइल सेटिंग में आपको आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन दिखेगा, इसे सेलेक्ट करें.
- यहां दिए गए सेक्शन में अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड भरें.
- जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे 'लिंक आधार' ऑप्शन पर क्लिक करें. इसके बाद आपका आधार लिंक हो जाएगा.