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बिहार में पंचायती राज विभाग ने जारी किये 72.32 करोड़ रुपये, जनप्रतिनिधियों के बकाये वेतन का होगा भुगतान

बिहार में पंचायती राज विभाग ने जारी किये 72.32 करोड़ रुपये, जनप्रतिनिधियों के बकाये वेतन का होगा भुगतान

पटना. बिहार में पंचायती राज विभाग ने कि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों के वतन भत्ते के लिए 72 करोड़ 32 लाख रुपये उपलब्ध करवाये हैं। इससे 15 दिसम्बर 2021 तक जनप्रतिनिधियों को उनके बकाये मासिक भत्ते दिये जाएंगे। इसको लेकर पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये हैं।

बिहार के पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चैधरी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों जिला परिषद के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य, पंचायत समिति के प्रमुख/उप प्रमुख/सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया/उप मुखिया/सदस्य एवं ग्राम कचहरी के सरपंच/उप सरपंच एवं पंच के मासिक भत्ता के लिए कुल 72 करोड़ 32 लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है। इस राशि से 15 दिसम्बर 2021 तक के जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, उनके बकाये मासिक भत्ता को शीघ्र देने का निर्देश दिया गया है।

इस राशि में 1 करोड़ 37 लाख 60 हजार  जिला परिषद अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को तथा 6 करोड़ 94 लाख 40 हजार से पंचायत समिति के प्रमुख/उप प्रमुख एवं सदस्यों को तथा 32 करोड़ रुपये से मुखिया/उप मुखिया एवं वार्ड सदस्यों को एवं 32 करोड़ से ग्राम कचहरी के सरपंच/उप सरपंच एवं पंचों को बैंक खातों में CFMS के माध्यम से उपलब्ध कराया जायगा।

बिहार सरकार के द्वारा जिला परिषद अध्यक्ष को 12,000 रुपये, उपाध्यक्ष 10,000 रुपये), प्रमुख को 10,000 रुपये, उप प्रमुख को 5,000 रुपये, मुखिया को 2,500 रुपये, उप मुखिया को 1,200 रुपये), सरपंच को 2,500 रुपये, उप सरपंच को 1,200 रुपये, जिला परिषद सदस्य को 2,500 रुपये, पंचायत समिति सदस्य को 1,000 रुपये तथा वार्ड सदस्य एवं पंच को 500-500 रुपये की राशि उपलब्ध करायी जा रही है। सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि एक माह के अंदर एक-एक प्रतिनिधि को मासिक भत्ता की राशि उपलब्ध करा दी जाय।

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